अनुच्छेद 35 के तहत राज्य के नागरिकों को विशेष अधिकार मिले है इसके अनुसार कोई भी दूसरे राज्य का रहने वाला यहां संपत्ति नहीं खरीद सकता है इस बारे में अलगावादियों ने घाटी में दो दिन का बंद बुलाया है.
नई दिल्ली: जम्मू-कश्मीर को विशेष दर्जा देने वाले संविधान के अनुच्छेद 35A पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होने वाली है. इस मामले में सीजेआई दीपक मिश्रा की अध्यक्षता वाली 3 जजों की पीठ सुनवाई करेगी. जम्मू-कश्मीर सरकार ने एक बार फिर सुनवाई टालने की मांग को लेकर अर्जी दायर की है.
राज्य सरकार ने सुनवाई टालने के पीछे यहां पंचायत और स्थानीय चुनाव का फिर से हवाला दिया है. इससे पहले 6 अगस्त को इस मामले पर सुनवाई होनी थी लेकिन तीन जजों की पीठ में एक जज के ना होने के चलते सुनवाई नहीं हो पाई थी.
गौरतलब है कि कि इस अनुच्छेद 35A के तहत राज्य के नागरिकों को विशेष अधिकार मिले हैं. कोई भी दूसरे राज्य का रहने वाला जम्मू कश्मीर में प्रॉपर्टी नहीं खरीद सकता है. इसके तहत जम्मू समेत देश के अन्य कुछ संगठनों ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है.
ये अनुच्छेद जम्मू कश्मीर विधान सभा को अधिकार देता है कि वो राज्य के स्थायी नागरिक की परिभाषा तय कर सके. इन्हीं नागरिकों को राज्य में संपत्ति रखने, सरकारी नौकरी पाने या विधानसभा चुनाव में वोट देने का हक मिलता है.
सुनवाई को लेकर अलगावादियों ने घाटी में दो दिन का बंद बुलाया है. बीजेपी को छोड़ सभी मुख्य विपक्षी पार्टियों का समर्थन इसे हासिल है, आज भी कश्मीर के 9 थाना क्षेत्रों में कर्फ्यू जारी रहेगा, सभी हुर्रियत नेता अपने घरों में नजरबंद हैं.
अनुच्छेद 35ए की संवैधानिक वैधता को याचिकाओं के जरिए चुनौती दी गई है.एनजीओ ‘वी द सिटीजन’ ने मुख्य याचिका 2014 में दायर की थी. इस याचिका में कहा गया है कि इस अनुच्छेद के चलते जम्मू कश्मीर के बाहर के भारतीय नागरिकों को राज्य में संपत्ति खरीदने का अधिकार नहीं है.
वहीं कोर्ट में दायर याचिका पर अलगाववादी नेताओं ने एक सुर में कहा था कि अगर कोर्ट राज्य के लोगों के हितों के खिलाफ कोई फैसला देता है, तो जनता आंदोलन के लिए तैयार हो जाए.