कर्ण मिश्र, ग्वालियर. केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के राज्यसभा निर्वाचन के खिलाफ दायर याचिका के मामले में हाईकोर्ट में बहस पूरी हो गई है. फाइनल बहस के बाद हाईकोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा है. दोनों पक्षों को सुनने के बाद आदेश को रिजर्व किया गया.

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दरअसल, कांग्रेस नेता डॉ गोविंद सिंह ने हाईकोर्ट में सिंधिया के राज्यसभा निर्वाचन को चुनौती देते हुए याचिका दायर की थी. याचिका में आरोप लगाया था कि ज्योतिरादित्य सिंधिया ने राज्यसभा के निर्वाचन के दौरान नामांकन पत्र दाखिल करते समय तथ्य छुपाएं. जिसको लेकर कांग्रेस नेता ने हाईकोर्ट की ग्वालियर बेंच में याचिका दायर की थी.

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2018 में भोपाल के श्यामला हिल्स थाने में कांग्रेस नेता कमलनाथ, दिग्विजय सिंह और ज्योतिरादित्य सिंधिया के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई थी. इस FIR की जानकारी को ज्योतिरादित्य सिंधिया ने नामांकन के समय छिपाया है, ऐसा आरोप याचिका में लगाया गया था. फिलहाल मामले में कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है. कोर्ट के फैसले पर सभी की निगाहे टिकी हुई है.

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