शिखिल ब्यौहार, भोपाल। मध्य प्रदेश में अब धार्मिल स्थलों में एक से ज्यादा लाउडस्पीकर नहीं लगा सकेंगे। एक से ज्यादा लाउडस्पीकर पाए जाने पर सख्ती की जाएगी। नए मुख्यमंत्री के आदेश पर प्रशासन सख्त हो गया है। सीएम के लाउडस्पीकर पर सख्ती के बाद प्रशासन ने भी कड़े कदम उठाने शुरू कर दिए हैं। ध्वनि विस्तारक यंत्र को लेकर भोपाल कलेक्टर ने गाइडलाइन जारी कर दी है। 

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कलेक्टर के आदेश के मुताबिक धार्मिक स्थलों के 100 मीटर के दायरे में मांस बिक्री पर बैन लगा दिया गया है। वहीं धार्मिक स्थल पर एक ही लाउडस्पीकर लग सकेगा। उसे भी तय ध्वनि सीमा में ही चलाया जाएगा। गाइडलाइन पालन के लिए 7 दिनों की मोहलत दी गई है है। आदेश न मानने पर प्रशासन सख्ती से लाउड स्पीकर जब्त करेगा। 

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बता दें कि कई धार्मिक स्थलों पर एक दर्जन से ज्यादा लाउडस्पीकर लगाए जाते हैं। इसे लेकर सीएम डॉ. मोहन यादव ने पहलीकैबिनेट बैठक में फैसला किया था। साथ ही मंदिरों और मस्जिदों से लाउड स्पीकर हटाने के निर्देश दिए थे।   

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