Inter Caste Marriage Scheme. समाज में जाति और धर्म के नाम पर भेदभाव अभी भी खत्म नहीं हुआ है. लोगों में यह भेदभाव मिटाने और समानता लाने के लिए योजना चलाई जा रही है. इंटर कास्ट मैरिज यानी अंतरजातीय विवाह करने पर नवदंपति को राज्य सरकार की ओर से ढाई लाख रुपए की प्रोत्साहन राशि दी जा रही है.

उत्तराखंड सरकार की ओर से जातिवाद जैसी समस्याओं को खत्म करने के लिए उत्तराखंड अंतरजातीय विवाह योजना (Uttarakhand Inter Caste Marriage Scheme) शुरू किया गया है. इस योजना के माध्यम से अंतर्जातीय विवाह को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार द्वारा नव दंपति को आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है. ताकि नव विवाहित जोड़े शादी के बाद होने वाले खर्चों में आर्थिक सहायता राशि का उपयोग कर सके और बिना किसी परेशानी के अपना जीवन यापन कर सके.

सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में प्रोत्साहन राशि

इस योजना के तहत जब एक सामान्य जाति का युवक/युवती अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के युवक/युवती से विवाह करते हैं तो उन्हें आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है. उत्तराखंड अंतर्जातीय विवाह योजना के तहत राज्य सरकार द्वारा नव विवाहित जोड़े को 2.5 लाख रुपए की प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाती है. जिससे राज्य के अन्य लोग जातिवाद जैसी को कुप्रथा को खत्म कर अंतर्जातीय विवाह करने के लिए प्रोत्साहित हो सके. सरकार द्वारा प्रदान की जाने वाली प्रोत्साहन राशि सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में डीवीडी के माध्यम से भेजी जाती है.

इतने नवविवाहित जोड़ों को मिल चुकी है प्रोत्साहन राशि

अब तक उत्तराखंड में 500 से अधिक नवविवाहित जोड़ों को प्रोत्साहन राशि प्रदान की जा चुकी है. समाज कल्याण विभाग उत्तराखंड सरकार द्वारा Uttarakhand Inter Caste Marriage Scheme का संचालन किया जा रहा है. इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए उम्मीदवार ऑफलाइन प्रक्रिया के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं.

सरकारी नौकरी में भी मिलेगा आरक्षण

राज्य सरकार द्वारा प्रदान की जाने वाली प्रोत्साहन राशि दंपति के जॉइंट अकाउंट में डीबीटी के माध्यम से भेजी जाएगी. ऐसे दंपतियों को जो अंतर्जातीय  विवाह करते हैं उन्हें सरकार द्वारा प्रोत्साहन के साथ-साथ सुरक्षा भी प्रदान की जाती हैं. इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए आवेदक की शादी हिंदू मैरिज एक्ट 1995 के तहत रजिस्टर होनी चाहिए. इंटर कास्ट मैरिज करने वाले युवाओं को सरकार द्वारा सरकारी नौकरी में भी आरक्षण प्रदान किया जाएगा एवं नौकरी में भी वरीयता दी जाएगी.

आवेदन करने के लिए ये जरूरी

आवेदक को उत्तराखंड राज्य का मूल निवासी होना चाहिए. दंपति में से लड़का या लड़की दोनों में से कोई एक अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का होना चाहिए. युवती की आयु 18 वर्ष से अधिक और युवक की आयु 21 वर्ष से अधिक होनी चाहिए. इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए लड़का लड़की दोनों की पहली शादी होनी चाहिए. शादी होने के 1 साल के अंदर ही इस योजना के अंतर्गत आवेदन करना होगा. आवेदक का बैंक खाता आधार कार्ड से लिंक होना चाहिए.

लगेंगे ये दस्तावेज

  • आधार कार्ड
  • वोटर आईडी कार्ड
  • जाति प्रमाण पत्र
  • आय प्रमाण पत्र
  • निवास प्रमाण पत्र
  • शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र
  • विवाह प्रमाण पत्र
  • दंपति का जॉइंट बैंक अकाउंट
  • दंपति की जॉइंट पासपोर्ट साइज फोटो
  • मोबाइल नंबर

ऐसे करें आवेदन

सबसे पहले आपको समाज कल्याण विभाग उत्तराखंड सरकार की आधिकारिक वेबसाइट socialwelfare.uk.gov.in पर जाना होगा. इसके बाद आपके सामने वेबसाइट का होम पेज खुल जाएगा. होम पेज में पर आपको विभिन्न पेंशन और अनुदान के लिए आवेदन पत्र के आप्शन पर क्लिक करना होगा. क्लिक करते ही आपके सामने नया पेज खुल जाएगा. इस पेज पर आपको अंतर्जातीय/अंतरधार्मिक विवाह प्रोत्साहन पुरस्कार योजनांतर्गत नगद पुरस्कार के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा. जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपके सामने आवेदन फॉर्म खुल जाएगा. अब आपको यह आवेदन फॉर्म डाउनलोड कर इसका प्रिंट आउट ले लेना होगा.

आवेदन यहां करें जमा

आपको आवेदन फार्म में मांगी गई सभी जानकारी जैसे पति का नाम, पत्नी का नाम, विवाह से पूर्व का पता, राष्ट्रीयता, विवाह का विवरण, बैंक शाखा का नाम, आधार नंबर, मोबाइल नंबर आदि दर्ज करना होगा. सभी जानकारी दर्ज करने के बाद आपको आवेदन फॉर्म के साथ मांगे गए दस्तावेजों को संलग्न करना होगा. अब आपको यह आवेदन फॉर्म अपने नजदीकी समाज कल्याण विभाग के कार्यालय में जाकर जमा कर देना होगा. इस प्रकार सफलतापूर्वक उत्तराखंड अंतर्जातीय विवाह योजना के तहत ऑफलाइन आवेदन कर सकते हैं. 

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