कुमार इंदर, जबलपुर। मध्य प्रदेश की सरकारी नौकरी में दूसरे राज्य की महिलाओं को आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। सिर्फ मध्य प्रदेश के निवासियों को ही सरकारी नौकरी में आरक्षण का लाभ मिलेगा। इसे लेकर मध्य प्रदेश की जबलपुर हाईकोर्ट ने केन्द्र और राज्य सरकार के नियमों का हवाला देते हुए फैसला सुनाया है।
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जबलपुर हाईकोर्ट ने कहा कि मध्य प्रदेश की सीमा से बाहर की महिलाएं शादी के बाद आती हैं उन्हें SC/ST, OBC आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। दरअसल राजस्थान की रहने वाली सीमा सोनी ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। प्राथमिक शिक्षक भर्ती में OBC वर्ग में उनका चयन हुआ। मगर फाइनल प्रोसेस के बाद यह कह दिया गया कि उनका मूल निवास राजस्थान का है। मध्य प्रदेश के मूल निवासियों को ही आरक्षण का लाभ मिलेगा। जिसके बाद याचिकाकर्ता ने शिक्षण भर्ती में चयन न होने पर हाईकोर्ट में चुनौती दी थी।
याचिकाकर्ता के वकील रामेश्वर सिंह ठाकुर ने कहा कि इस संबंध में भारत सरकार द्वारा 1982 में परिपत्र जारी किया और उसको समय-समय में संशोधित भी किया गया। ठीक उसी के अनुरूप मध्य प्रदेश के GAD विभाग द्वारा 2005 में एक गाइडलाइन जारी की SC/ST, OBC के लिए जाति प्रमाण पत्र जारी करने के लिए। उसमें यह उल्लेख है कि भारत सर्कार के परिपत्र 1982 के अनुसार मध्य प्रदेश राज्य से बाहर के SC/ST, OBC को मध्य प्रदेश की सरकारी नौकरी में आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा।
इन दोनों अधिसूचना को मध्य प्रदेश जबलपुर में सीमा सोनी ने संवैधानिकता को चुनौती दी है कि संविधान का अनुच्छेद 16(2) में प्रावधान है कि नागरिकों को जाति, लिंग, निवास स्थान, भाषा के आधार पर विभेद नहीं किया जाएगा। और अनुच्छेद 19(1)E स्वतंत्रता देता है कि भारत का नागरिक भारत की सीमा के अंदर कहीं भी निर्वाध रूप से घूम सकता है और निवास कर सकता है। इन दोनों अनुच्छेदों का उललंघन करने वाला भारत सरकार का 1982 का नोटिफिकेशन और मध्य प्रदेश शासन की गाइडलाइन को बताते हुए चुनौती दी है। हाईकोर्ट के फैसले को महिला अब सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देगी।
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