Demat and Mutual Fund Holders Deadline: क्या आप भी शेयर बाजार या म्यूचुअल फंड में निवेश करते हैं? तो क्या इसके लिए आपके पास डीमैट और म्यूचुअल फंड अकाउंट होना चाहिए? अगर हां, तो जल्दी से जान लें कुछ जरूरी जानकारी, नहीं तो आपको नुकसान हो सकता है और आपका अकाउंट फ्रीज हो सकता है. ऐसे में आप न तो निवेश किया हुआ पैसा निकाल पाएंगे और न ही निवेश कर पाएंगे.

दरअसल, डीमैट और म्यूचुअल फंड खाताधारकों के लिए खाते में नॉमिनी का नाम जोड़ने की आखिरी तारीख 31 दिसंबर है. इससे पहले खाताधारकों को नॉमिनी का नाम जोड़ना होगा. अगर वे ऐसा नहीं करते हैं तो उनका खाता बंद भी किया जा सकता है.

डीमैट खाते में नॉमिनी का नाम जोड़ना क्यों महत्वपूर्ण है?

भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) ने डीमैट खाताधारकों के लिए नॉमिनी का नाम जोड़ने का आदेश दिया है. यदि खाताधारक ऐसा नहीं करता है तो वह बीएसई और एनएसई पर न तो शेयर खरीद सकेगा और न ही बेच सकेगा. निवेशकों को 31 दिसंबर 2023 तक खाते में नॉमिनी का नाम जोड़ना अनिवार्य है.

नॉमिनी को म्यूचुअल फंड में जोड़ें

डीमैट (Demat and Mutual Fund Holders Deadline) खाताधारक के लिए नॉमिनी का नाम म्यूचुअल फंड खाते से जोड़ना भी जरूरी है. 31 दिसंबर 2023 से पहले ये काम पूरा कर लें, ऐसा न करने पर आपका अकाउंट बैन किया जा सकता है. सेबी द्वारा शेयर बाजार और म्यूचुअल फंड के खाताधारकों के लिए नॉमिनी का नाम जोड़ना अनिवार्य कर दिया गया है ताकि उनकी अनुपस्थिति में भी उनकी संपत्ति सुरक्षित रहे और उनके द्वारा तय किए गए हिस्सों में विभाजित हो.

पहले आखिरी तारीख 30 सितंबर थी

डीमैट और म्यूचुअल अकाउंट (Demat and Mutual Fund Holders Deadline) में नॉमिनी का नाम जोड़ने की तारीख बढ़ा दी गई है. पहले आखिरी तारीख 30 सितंबर 2023 थी, लेकिन फिर इसे बढ़ाकर 31 दिसंबर 2023 कर दिया गया. आप अपने अकाउंट में लॉग इन करके आसानी से नॉमिनी का नाम जोड़ सकते हैं. इसके अलावा आप चाहें तो पहले जोड़े गए नाम को हटा भी सकते हैं.