EOW FIR: भुवनेश्वर. भुवनेश्वर विकास प्राधिकरण (BDA) ने ओडिशा अपराध शाखा की आर्थिक अपराध शाखा (EOW) में एक प्राथमिकी दर्ज की है जिसमें आरोप लगाया गया है कि राज्य की राजधानी में 68 एकड़ सरकारी भूमि पर भू-माफियाओं द्वारा अतिक्रमण किया गया है.

बीडीए ने EOW को राजधानी शहर के बाहरी इलाके शामपुर मौजा में सरकारी जमीन पर कथित रूप से कब्जा करने के लिए आईपीसी की संबंधित धाराओं के तहत मानस नायक, बंशीधर नाइक, चरण नायक और 10 अन्य के खिलाफ जालसाजी का मामला शुरू करने के लिए कहा.

बीडीए के अतिरिक्त भूमि अधिकारी देबराज सेठी द्वारा बुधवार को दर्ज की गई प्राथमिकी में आरोप लगाया गया है कि मानस नायक ने विभिन्न तृतीय पक्षों के साथ होल्डिंग नंबर 164 के प्लॉट नंबर 224/97 सहित आठ समझौतों को निष्पादित किया था और अवैध रूप से खाता नंबर के प्लॉट नंबर 227 का कब्जा सौंप दिया था. शामपुर मौजा का 245, जिससे इसे ओडिशा सरकार के GA और PG विभाग द्वारा बीडीए को हस्तांतरित कर दिया गया.

इसी तरह शामपुर मौजा में प्लॉट नंबर 224/68 को लेकर बंशीधर नायक ने ओडिशा के नयागढ़ जिले के एक व्यक्ति से एग्रीमेंट किया. इसके अलावा चरण नायक ने शामपुर गांव में खाता नंबर 164 के प्लॉट नंबर 224/22 से संबंधित एक डीड निष्पादित किया. एफआईआर में कहा गया है कि इन दोनों आरोपियों ने शामपुर मौजा में खाता नंबर 245 के प्लॉट नंबर 277 पर अवैध रूप से कब्जा कर लिया, जिसे GA और PG विभाग ने बीडीए को हस्तांतरित कर दिया था.

इन तीनों लोगों पर दूसरों के साथ मिलकर सरकारी जमीन हड़पने और वित्तीय लाभ हासिल करने की साजिश रचने का आरोप लगाया गया है. एफआईआर में ईओडब्ल्यू से अनुरोध किया गया है, “इसलिए खुरधा जिले के बगड़ा पुलिस सीमा के बंकुआल गांव के मानस नायक, पुत्र स्वर्गीय बत्सा नायक जैसे व्यक्तियों के खिलाफ आईपीसी की धारा 420 के तहत एक आपराधिक मामला शुरू किया जा सकता है; भरतपुर पुलिस सीमा के अंतर्गत शामपुर गांव के चरण नायक, पुत्र भास्कर नायक और भुवनेश्वर में भरतपुर पुलिस सीमा के अंतर्गत शामपुर गांव के बंशीधर नायक, पुत्र स्वर्गीय बसु नायक.

इसके अलावा बीडीए ने सरकारी संपत्ति हड़पने के तीन मुख्य आरोपियों के साथ आपराधिक साजिश रचने के आरोप में 10 अन्य के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की मांग की है.