Rajasthan News: जोधपुर. राजस्थान हाईकोर्ट ने तबादलों पर प्रतिबंध के बावजूद विभागीय अधिकारियों व कार्मिकों के स्थानांतरणों को गंभीरता से लेते हुए अगली सुनवाई पर मुख्य सचिव को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जुड़कर जवाब देने को कहा.
![](https://lalluram.com/wp-content/uploads/2023/03/Rajasthan-High-Court-1.jpg)
न्यायाधीश अरुण मोंगा की एकल पीठ ने योगेश आचार्य के स्थानांतरण को चुनौती देने वाली याचिका की सुनवाई में कहा कि हमारे सामने हर दिन तबादला आदेश के खिलाफ पीड़ित कर्मचारियों की याचिकाएं आ रही हैं, जिनमें मुख्य रूप से यह तर्क दिया गया है कि मुख्य सचिव ने 4 जनवरी, 2023 को एक प्रशासनिक परिपत्र के माध्यम से स्थानांतरण पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया था. राज्य के नए मुख्य सचिव ने भी एक बार फिर अपने पूर्ववर्ती की ओर से पारित आदेशों की पुष्टि करते हुए 3 जनवरी, 2024 को नया प्रशासनिक आदेश पारित किया, जिसमें तबादलों पर प्रतिबंध जारी रखा गया है.
प्रतिबंध के बावजूद विभाग प्रमुख कर्मचारियों के तबादले कर रहे हैं, जिसके चलते उन्हें कोर्ट का सहारा लेना पड़ रहा है. एकल पीठ अगली सुनवाई में स्पष्टिकरण चाहती है कि स्थानांतरण पर प्रतिबंध के परिपत्रों को लागू करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं.
ये खबरें भी जरूर पढ़ें
- UP मानसून सत्र से पहले मायावती ने BJP कसा तंज, कहा- विधानसभा में भी कही न दिखे भाजपा की अंदरूनी कलह
- चौकीदार ही निकला चोरः लॉकर में रखे 20 लाख की एफडी और ज्वेलरी बैंक हाउस कीपर ने किया गायब
- भाजपा मुख्यालय में मुख्यमंत्री परिषद की बैठक में छाए विष्णुदेव साय, छत्तीसगढ़ की रणनीतियों और योजनाओं पर दिया प्रभावी प्रजेंटेशन
- नए राज्यपाल की नियुक्ति के साथ फिर आरक्षण बिल की चली बात, कांग्रेस की मांग पर भाजपा ने दिया ऐसा जवाब
- स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ : 16 कंपनियों के मसाले खाने लायक नहीं, मसालों में मिले कीड़े और पेस्टिसाइड्स