हेमंत शर्मा, इंदौर: पत्नी की हत्या के आरोपी पति को जिला कोर्ट ने उम्र कैद की सजा सुनाई है। हत्यारे ने अपनी पत्नी की मौत को हार्ट अटैक बताकर श्मशान में जलाने की कोशिश की थी। लेकिन मुखबिर ने पुलिस को खबर कर दी। पुलिस मुक्तिधाम पहुंची और शव जलने से रोक दिया और फिर पूरे मामले की पड़ताल की।

अपर सत्र न्यायाधीश नीलेश यादव ने आरोपी दिलीप को मामले में दोषी मानते हुए आजीवन कारावास और अर्थदंड से दंडित किया है। मामला 4 अगस्त 2020 का है। ग्राम माचल में दिलीप की पत्नी संजू की मौत की खबर सामने आई थी। दिलीप ने अपने पड़ोसियों को बताया की पत्नी को हार्ट अटैक आया था। जिसकी वजह से उसकी मृत्यु हो गई। चार-पांच पड़ोसियों को साथ लेकर वह श्मशान भी चला गया था।

गर्लफ्रेंड के साथ रंगे हाथ पकड़ा गया पति: पत्नी ने की चप्पल से पिटाई, वीडियो आया सामने

संदूक में रखे लेटर से हुआ खुलासा

जब पुलिस ने दिलीप के घर की तलाशी ली तो एक संदूक में महिला का लिखा हुआ पत्र मिला। जिसमें दिलीप के द्वारा प्रताड़ित किए जाने की बात लिखी हुई थी। महिला के पिता ने भी दिलीप पर गंभीर आरोप लगाए थे। पुलिस ने जब महिला के शव का पोस्टमार्टम कराया तो पता चला कि महिला का गला दबने से मौत हुई है। वहीं पुलिस के द्वारा बेडशीट और तकिया भी जब्त किया गया। कोर्ट ने इस मामले में सुनवाई कर फैसला सुरक्षित रख लिया था। कोर्ट ने दिलीप को आरोपी मानते हुए सजा सुनाई।

Lalluram.Com के व्हाट्सएप चैनल को Follow करना न भूलें.
https://whatsapp.com/channel/0029Va9ikmL6RGJ8hkYEFC2H

Read More:-