पंजाब राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने गर्मियों और सर्दियों के मौसम में स्कूलों के खुलने के समय को लेकर शिक्षा विभाग के निर्देशों का पालन न करने वाले निजी स्कूलों पर सख्त रुख अपनाया है।
आयोग के चेयरमैन कंवरदीप सिंह ने कहा कि कई निजी स्कूल शिक्षा विभाग की गाइडलाइन्स को नजरअंदाज कर निर्धारित समय से पहले स्कूल खोल देते हैं, जिससे ठंड और धुंध के मौसम में बच्चों की सुरक्षा को खतरा हो सकता है।
हाल ही में कई जगहों पर स्कूली बसों से जुड़े हादसों के मामले सामने आए हैं, जो बच्चों की जान के लिए खतरनाक साबित हो रहे हैं। इस स्थिति को गंभीरता से लेते हुए आयोग ने शिक्षा विभाग को निर्देश दिया है कि सरकारी आदेशों का उल्लंघन करने वाले किसी भी निजी स्कूल के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए।
आदेश का उल्लंघन करने पर जिम्मेदारी
आयोग ने स्पष्ट किया है कि यदि किसी स्कूल द्वारा सरकारी निर्देशों का पालन नहीं किया जाता और कोई हादसा होता है, तो उसकी जिम्मेदारी संबंधित स्कूल के प्रधानाचार्य और प्रबंधन समिति की होगी।

तत्काल कार्रवाई के निर्देश
आयोग ने सभी जिला शिक्षा अधिकारियों, बाल सुरक्षा अधिकारियों, और पुलिस विभाग को निर्देशित किया है कि वे स्कूलों में सरकारी आदेशों का पालन सुनिश्चित कराने के लिए तुरंत कदम उठाएं। इस पहल का उद्देश्य बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित करना और मौसम संबंधी खतरों को कम करना है।
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