Gyanvapi Case. ज्ञानवापी परिसर स्थित व्यास तहखाने में पूजा की इजाजत दिए जाने से जुड़े मामले में जिला जज के आदेश के खिलाफ दाखिल ज्ञानवापी मस्जिद की इंतजामिया कमेटी की याचिका पर इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई हुई. सोमवार को हुई सुनवाई में सबसे पहले यूपी सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड का पक्ष रखा गया.
वक्फ बोर्ड के वकील पुनीत गुप्ता दलीलें पेश कीं. उनका दावा है कि तहखाना कभी भी हिंदू पक्ष के कब्जे में नहीं रहा. हिंदू पक्ष का दावा पूरी तरह से गलत है. जस्टिस रोहित रंजन अग्रवाल की सिंगल बेंच में सुनावई हुई. आज ही यूपी सरकार को भी अपना जवाब दाखिल करना था.
इसे भी पढ़ें – दलित युवक को तीन बदमाशों ने बेरहमी से पीटा, पैर पर गिराकर मंगवाई माफी, तमंचे के साथ Video वायरल
हालांकि इलाहाबाद हाईकोर्ट में चल रही सुनवाई आज भी पूरी नहीं हो सकी. अब 15 फरवरी को अगली सुनवाई होगी. तब तक के लिए पूजा पर रोक नहीं है.
छतीसगढ़ की खबरें पढ़ने के लिए करें क्लिक
मध्यप्रदेश की खबरें पढ़ने यहां क्लिक करें
उत्तर प्रदेश की खबरें पढ़ने यहां क्लिक करें
दिल्ली की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें
पंजाब की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें
English में खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें
खेल की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें
मनोरंजन की खबरें पढ़ने के लिए करें क्लिक