Gyanvapi Case. ज्ञानवापी परिसर स्थित व्यास तहखाने में पूजा की इजाजत दिए जाने से जुड़े मामले में  जिला जज के आदेश के खिलाफ दाखिल ज्ञानवापी मस्जिद की इंतजामिया कमेटी की याचिका पर इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई हुई. सोमवार को हुई सुनवाई में सबसे पहले यूपी सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड का पक्ष रखा गया.

वक्फ बोर्ड के वकील पुनीत गुप्ता दलीलें पेश कीं. उनका दावा है कि तहखाना कभी भी हिंदू पक्ष के कब्जे में नहीं रहा. हिंदू पक्ष का दावा पूरी तरह से गलत है. जस्टिस रोहित रंजन अग्रवाल की सिंगल बेंच में सुनावई हुई. आज ही यूपी सरकार को भी अपना जवाब दाखिल करना था.

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हालांकि इलाहाबाद हाईकोर्ट में चल रही सुनवाई आज भी पूरी नहीं हो सकी. अब 15 फरवरी को अगली सुनवाई होगी. तब तक के लिए पूजा पर रोक नहीं है.

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