बेंगलुरु। कर्नाटक में कांग्रेस सरकार की हिन्दू मंदिरों पर कर लगाने की योजना को राज्य विधान परिषद ने खारिज कर दिया है. दो दिन पहले इस विधेयक को राज्य विधानसभा में पारित कर दिया गया था. इस विधेयक के जरिए 1 करोड़ से अधिक राजस्व वाले मंदिरों की आय पर कर्नाटक सरकार 10 प्रतिशत कर लगाना चाहती थी. इसे भी पढ़ें : CG BREAKING : आईएफएस अधिकारी अनिता नंदी को पीसीसीएफ के पद पर किया गया प्रमोट

कर्नाटक सरकार ने ‘कर्नाटक हिंदू धार्मिक संस्थान और धर्मार्थ बंदोबस्ती संशोधन विधेयक 2024’ राज्य विधानसभा पारित किया था, जो राज्य को उन मंदिरों से 10 प्रतिशत कर इकट्ठा करने का आदेश देता है, जिनका राजस्व 1 करोड़ रुपए से अधिक है, और उन मंदिरों से 5 प्रतिशत कर प्राप्त करने की अनुमति देता है, जिनका राजस्व 10 लाख रुपए से 1 करोड़ रुपये के बीच है.

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कर्नाटक की कांग्रेस सरकार को विरोध करते हुए बीजेपी ने आरोप लगाया था कि वो राज्य में हिन्दू विरोधी नीति लेकर चल रही है. यही वजह रही कि विघानसभा में विधेयक के पारित होने के बाद भी विधान परिषद या उच्च सदन में संख्या बल ज्यादा ताकतवर होने की वजह से विधेयक धराशाई हो गया. उच्च सदन में एक ओर कांग्रेस के पास 30 एमएलसी हैं, तो वहीं दूसरी ओर बीजेपी के पास 35 और जद (एस) से आठ एमएलसी हैं. इसके अलावा एक स्वतंत्र उम्मीदवार है. परिषद में एक सीट खाली है.