राकेश चतुर्वेदी, भोपाल। लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका हैं। इसे लेकर चुनाव आयोग ने तैयारियां शुरू कर दी है। इस बार इलेक्शन में पत्रकारों को भी पोस्टल बैलेट की सुविधा दी जाएगी। निर्वाचन आयोग ने पत्रकारों को जरूरी सेवा की सूची में जोड़ा है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने आधिकारिक सोशल मीडिया से यह जानकारी दी है।

भारत निर्वाचन आयोग अब मतदान दिवस के कवरेज में शामिल प्राधिकृत पत्रकारों को भी पोस्टल बैलेट से वोट डालने की सुविधा देगा। आयोग ने गत दिवस अधिसूचना जारी कर पत्रकारों के कार्य को अत्यावश्यक सेवा श्रेणी में स्थान देकर यह सुविधा प्रदान की है। यह सुविधा केवल उन पत्रकारों को मिलेगी, जिन्हें निर्वाचन कार्य के कवरेज के लिए भारत निर्वाचन आयोग द्वारा प्राधिकार पत्र जारी किया गया हो।

एमपी पुलिस अब निर्वाचन आयोग में डेपुटेशन पर: लोकसभा चुनाव की आचार संहिता के चलते नोटिफिकेशन जारी

चुनाव कार्य के कवरेज में संलग्न पत्रकार को अपना प्राधिकार पत्र लगाकर पोस्टल बैलेट से मतदान करने के लिये आवेदन करना होगा। तय प्रक्रिया का पालन करने व प्राधिकार पत्र संलग्न करने पर संबंधित निर्वाचन अधिकारी प्राधिकृत पत्रकार को पोस्टल बैलेट जारी कर उनसे मतदान कराएंगे।

पेट्रोल-डीजल का रखना होगा अतिरिक्त स्टॉक: ऐसा नहीं करने वाले पंप संचालकों पर होगी कार्रवाई, लोकसभा चुनाव को लेकर आदेश जारी

आपको बता दें कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा लोक स्वास्थ्य, गृह (अग्निशमन सेवाएं), ऊर्जा विभाग के अमले सहित निर्वाचन कार्य में मतदान दिवस के कवरेज में संलग्न भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी प्राधिकार पत्रधारी पत्रकारों को अत्यावश्यक सेवा श्रेणी में अधिसूचित किया है। इसका आशय यह है कि सेवा में रत रहने की वजह से कोई भी मतदान करने से वंचित न रहे। आयोग की मंशा के अनुरूप अधिसूचित सेवाओं के व्यक्ति पोस्टल बैलेट से मतदान कर सकेंगे।

लोकसभा से पहले चुनाव आयोग ने बदला नियम: इन बुजुर्गों और दिव्यांगों को नहीं मिलेगी सुविधा, मतदान केंद्र पर डालना होगा वोट

Lalluram.Com के व्हाट्सएप चैनल को Follow करना न भूलें.
Read More:- https://whatsapp.com/channel/0029Va9ikmL6RGJ8hkYEFC2H