सुधीर दंडोतिया, भोपाल। लोकसभा चुनाव (Lok Sabha Election 2024) में इस बार चुनाव आयोग ने मतदान (Voting) को लेकर कई बदलाव किए है। लोकसभा इलेक्शन में अब 40 प्रतिशत से कम दिव्यांग मतदाता घर से मतदान नहीं कर सकेंगे। इसी तरह 80 वर्ष से 85 वर्ष तक की आयु वाले मतदाताओं को भी केंद्रों पर वोट डालने जाना होगा।

दरअसल, निर्वाचन आयोग ने चुनाव से पहले नियमों में बदलाव कर दिया है। नियमों के अनुसार 85 वर्ष से अधिक आयु वाले मतदाताओं को घर से मतदान करने का मौका मिलेगा और दिव्यांगों की जांच कराई जाएगी। इस दौरान चुनाव अधिकारी उनके दिव्यांगता का प्रमाण-पत्र भी देखेंगे, जिसमें 40 प्रतिशत से अधिक दिव्यांगता होनी चाहिए।

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जांच के बाद ही उन्हें घर से मतदान का मौका दिया जा सकेगा। दिव्यांगों की अलग से सूची तैयार कर उनके शारीरिक सत्यापन के साथ दिव्यांगता का प्रतिशत भी देखा जाएगा। जिसके बाद वह घर से डाक मतपत्र के माध्यम से मतदान कर सकेंगे।

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