कुमार इंदर, जबलपुर। मध्य प्रदेश के जबलपुर से बड़ी खबर सामने आई है। हाईकोर्ट ने होशंगाबाद-नरसिंहपुर लोकसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी संजय शर्मा की कंपनी को नोटिस जारी किया है। उनकी कंपनी पर पेसा एक्ट का उल्लंघन कर अवैध रेत खनन के आरोप लगे हैं। इस मामले में हाई कोर्ट ने 4 सप्ताह में कंपनी से जवाब मांगा है।
जानकारी के मुताबिक, पेसा एक्ट का उल्लंघन कर रेत के खदानों का आवंटन और रेत के खनन को लेकर मंडला के जनपद उपाध्यक्ष संदीप सिगौर ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की है। जिसमें मंडला से रेत का भारी मात्रा में उत्खनन कर जबलपुर में अवैध भंडारण किए जाने के आरोप लगाए गए हैं। इस मामले में हाई कोर्ट ने होशंगाबाद-नरसिंहपुर सीट से कांग्रेस प्रत्याशी और पूर्व विधायक संजय शर्मा की कंपनी वंशिका कंस्ट्रक्शन को नोटिस जारी किया है और 4 सप्ताह के अंदर जवाब पेश करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही पेसा एक्ट के अधिसूचित मंडला जिले की 26 खदानों से रेत उत्खनन के ठेके पर सवाल भी उठाए गए हैं।
हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस रवि मलिमथ और जस्टिस विशाल मिश्रा की खंडपीठ में मामले की सुनवाई हुई है। याचिका में मंडला और जबलपुर के कलेक्टरों के अलावा माइनिंग, परिवहन विभाग के कई बड़े अधिकारियों को पक्षकार बनाया गया है। गौरतलब है कि मध्य प्रदेश सरकार ने 15 नवंबर 2022 को प्रदेश के अधिसूचित जिलों में पेसा एक्ट लागू किया था। पेसा एक्ट के तहत जनजातीय इलाकों में रेत उत्खनन किए जाने के पहले संबंधित ग्राम पंचायत से अनुमति लेना जरूरी है।
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