हेमंत शर्मा, इंदौर। मध्य प्रदेश के इंदौर में हितेश पाल सुसाइड मामले में हाईकोर्ट ने मृतक की पत्नी और भाजपा नेता को दोषमुक्त कर दिया है। दरअसल पूरा मामला 12 फरवरी 2023 का है। जहां लसूडिया थाना क्षेत्र के महालक्ष्मी नगर में रहने वाले निजी कंपनी के जनरल मैनेजर की आत्महत्या का मामला सामने आया था। जिसके बाद पुलिस ने मौके से सुसाइड नोट बरामद किया था। जिसमें मृतक हितेश पाल ने पत्नी के संबंध भाजपा नेता कृष्णा राठौर के साथ बताए थे। जिसके चलते आत्महत्या करने की बात सुसाइड नोट में लिखी थी। 

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बता दें कि पुलिस ने इस पूरे मामले में आत्महत्या के लिए उकसाने की धाराओं में कृष्णा राठौर और मृतक की पत्नी नीलू पर FIR दर्ज की थी। वहीं चार्टशीट पेश होने के बाद इंदौर हाईकोर्ट में सुसाइड नोट की राइटिंग को आरोपी पक्ष के वकील ने चैलेंज किया था। जांच के दौरान मृतक की राइटिंग सुसाइड नोट से नहीं मिली।  

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पूरे मामले में इंदौर हाई कोर्ट ने आत्महत्या के लिए उकसाने के मामले में आरोपियों को बरी कर दिया है। हाईकोर्ट के एडवोकेट अभय सारस्वत ने बताया कि इस मामले में पुलिस की भूमिका संदिग्ध रही है। गलत तरीके से पुलिस ने आरोपी बनाकर चार्ट शीट फाइल की थी।  जिसे हमारे द्वारा चैलेंज किया गया। जिस पर कोर्ट ने आरोपियों को बारी कर दिया है। अब इस पूरे मामले में हत्या की एफआईआर दर्ज करने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि मृतक हितेश पाल के चचेरे भाई पर पूरा शक है कि उन्होंने हत्या कर हितेश को फांसी पर लटका दिया। 

मृतक की पत्नी ने परिवार वालों पर ही लगाया हत्या का आरोप 

दरअसल मृतक हितेश पाल की पत्नी नीलू पाल ने अपने ही ससुर और जेठ पर पति की हत्या करने का आरोप लगाया है। नीलू का कहना है हितेश के साथ 17 सालों से मैं रह रही थी।  अगर उन्हें मेरे ऊपर कोई शक होता, तो मुझे व्हाट्सएप पर या फोन पर किसी भी प्रकार से डांट-डपट करते या कोई मैसेज मिलता। लेकिन मेरा किसी के साथ कोई गलत संबंध नहीं था। मृतक की पत्नी ने बताया कि हितेश ने मेरे साथ मारपीट की थी। जिसकी शिकायत करने लसूड़िया थाने गई थी। लेकिन शिकायत दर्ज नहीं हुई। इसके बाद भाई के साथ एक निजी मॉल से कपड़े खरीद कर घर चली गई थी। सुबह अचानक हितेश की मौत की सूचना मिली।  हितेश पिछले लंबे समय से अपने पिता के द्वारा किए गए जमीन घोटाले को लेकर लगातार डिप्रेशन में चल रहा था। 

मृतक की पत्नी के मुताबिक 12 करोड़ से ज्यादा का हितेश के पिता लक्ष्मण पाल ने घोटाला किया था। साथ ही नीलू ने मृतक के पिता और चचेरे भाई पर हत्या का आरोप लगाते हुए कहा है सुसाइड नोट की हेड राइटिंग उनके चचेरे भाई की है। मृतक को हिंदी लिखना नहीं आता था। बच्चों की हेड राइटिंग की कॉपी हैंडराइटिंग टेस्ट के लिए भेजी गई थी। जिसमें हैंडराइटिंग टेस्ट फेल हो गया।  जिस आधार पर जिला कोर्ट ने पहले ही आरोपियों को अग्रिम जमानत का लाभ भी दे दिया था। 

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