Patanjali Soan Papdi: बाबा रामदेव (Ramdev) की कंपनी पतंजलि (Patanjali ) की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही है। फर्जी विज्ञान में घिरी पतंजलि की नवरत्न इलायची सोन पापड़ी (Navratna Elaichi Soan Papdi) क्वालिटी टेस्ट में फेल हो गई है। इस मामले में पिथौरागढ़ के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने तंजलि आयुर्वेद लिमिटेड के सहायक प्रबंधक सहित तीन लोगों को 6 महीने कैद की सजा सुनाई है। साथ में तीनों पर जुर्माना भी लगाया गया है।

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अपनी आयुर्वेदिक दवाओं को लेकर किए जा रहे दावों के कारण सुप्रीम कोर्ट के निशाने पर आई पतंजलि को एक बार फिर झटका लगा है। इस बार पतंजलि की सोन पापड़ी कसौटी पर खरी नहीं उतरी। पतंजलि नवरत्न इलायची सोन पापड़ी फूड टेस्ट में फेल हो गई है।

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इस पर पिथौड़ागढ़ के चीफ ज्युडिशियल मजिस्ट्रेट पतंजलि आयुर्वेद लिमिटेड के एक असिस्टेंट मैनेजर समेत तीन कर्मचारियों को 6 महीने जेल की सजा सुनाई है। इसके साथ ही तीनों कर्मचारियों पर जुर्माना भी लगाया गया है।

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दरअसल एक फूड इंसपेक्टर साल 2019 में पिथौड़ागढ़ के बेरिनाग मेन मार्केट स्थित लीलाधर पाठक की दुकान में बिक रही सोन पापड़ी की क्वालिटी को लेकर चिंता जाहिर की थी। इसके बाद दुकान से साेनपापड़ी के नमूने लिए गए थे और कान्हा जी डिस्ट्रीब्यूटर, रामनगर और पतंजलि आयुर्वेद लिमिटेड हरिद्वार को नोटिस भेजा गया था। सोनपापड़ी की टेस्टिंग उत्तराखंड के रुद्रपुर स्थित एक टेस्टिंग लैबोरेट्री में की गई थी। टेस्ट में सोन पापड़ी क्वालिटी खराब निकली।

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6 महीने कैद की सजा

18 मई को इस मामले की सुनवाई हुई, जिसमें कोर्ट ने खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 206 के तहत तीनों दोषियों को 6 महीने कैद की सजा सुनाई है। इसके अलावा कोर्ट ने दुकानदार लीलाधर पाठक को 5 हजार रुपए, डिस्ट्रीब्यूटर अजय जोशी को 10 हजार रुपए और पतंजलि के मैनेजर अभिषेक कुमार को 25 हजार रुपए का जुर्माना लगाया है। ऐसा नहीं करने पर उन्हें 7 दिन से लेकर 6 महीने की अतिरिक्त जेल की सजा भुगतनी पड़ेगी।

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पांच साल तक मामले में चली सुनवाई
दिसंबर 2020 में रुद्रपुर टेस्टिंग लैबोरेट्री ने खाद्य सुरक्षा विभाग को सोनपापड़ी के क्वालिटी टेस्ट में फेल होने की जानकारी देते हुए नोटिस भेजा था। इसके बाद इस मामले में दुकानदार लीलाधर पाठक, डिस्ट्रीब्यूटर अजय जोशी और पतंजलि के असिस्टेंट मैनेजर अभिषेक कुमार के खिलाफ भी मामला दर्ज कराया गया था। लगभग पांच साल तक इस मामले में सुनवाई होने के बाद अब पिथौड़ागढ़ के चीफ ज्युडिशियल मजिस्ट्रेट ने अपना फैसला सुनाया है। कोर्ट ने खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 के तहत यह फैसला सुनाया है।

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