Brother-Sister Sex: कलयुग में रिश्तों की अब मर्यादा खत्म हो गई है। कुछ ऐसा ही एक हैरान कर देने वाला मामला मुंबई (Mumbai) से आया है। यहां एक 15 साल की नाबालिग प्रेग्नेंट (15 year old minor pregnant) हो गई। गर्भ ठहरे हुए 24 सप्ताह से ज्यादा का समय होने पर गर्भपात को लेकर परिवार ने मुंबई हाई कोर्ट (Mumbai High Court) में अर्जी लगाई थी। इसी मामले में कोर्ट ने पीड़िता की हालत और उसके भविष्य को देखते हुए 24 सप्ताह के गर्भपात की इजाजत दी है। वहीं मामले के पीछे की जो कहानी निकलकर सामने आई उसे सुनकर हर कोई चौंक गया।

बेटी की हत्या कर शव को बेडरूम में गाड़ा और सो गया पिता, शव गलाने के लिए डाला 4 किलो नमक, आइए जानते हैं रूह कंपा देने वाले इस हत्याकांड की कहानी

दरअसल 15 साल की नाबालिग के साथ उसके 13 वर्षीय भाई ने Porn Video दिखाकर बलात्कार किया था। इस महीने की शुरुआत में लड़की ने अपनी मां से पेट दर्द की शिकायत की और जब उसे अस्पताल ले जाया गया तो पता चला की वो प्रेग्नेंट है।

PoK इस तारीख को बनेगा भारत का हिस्सा, CM योगी ने बताई वापसी की तिथि, बयान से पाकिस्तान में मची खलबली

पीड़िता की मां ने जब उससे सवाल जवाब किया तो उसने बताया कि, जब घर पर कोई नहीं होता था तो उसका भाईउसके साथ Porn Video देखता था। इसके बाद जबरदस्ती शारीरिक संबंध (Physical relationship) बनाता था। इसके बाद मां ने अपने बेटे के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई। मां के शिकायत पर बेटे के खिलाफ भारतीय दंड संहिता और यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (POCSO) अधिनियम के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई और उसे किशोर गृह भेज दिया गया।

ISIS Terrorists: अहमदाबाद एयरपोर्ट से 4 आईएसआईएस आतंकी गिरफ्तार, IPL क्वालीफायर मैच से पहले Gujarat ATS की बड़ी कार्रवाई

इधर पीड़िता की मां ने गर्भपात कराने के लिए मुंबई हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी। 9 मई को हाई कोर्ट ने बोर्ड को लड़की की जांच करने का निर्देश दिया था। लड़की की मां ने अधिवक्ता एशले कुशर के माध्यम से उच्च न्यायालय में गर्भावस्था के चिकित्सीय समापन (एमटीपी) की अनुमति मांगी, क्योंकि उनकी बेटी का गर्भ समापन के लिए 24 सप्ताह की कानूनी सीमा से ज्यादा हो चुका था।

Rajiv Gandhi की पुण्यतिथि पर राहुल गांधी हुए इमोशनल, बचपन की फोटो शेयर कर लिखा- पापा आपके सपने…

न्यायमूर्ति ने फैसला सुनाते हुए कही ये बातें

बॉम्बे हाई कोर्ट के न्यायमूर्ति संदीप मार्ने और न्यायमूर्ति नीला गोखले की अवकाश पीठ ने इस मामले में अपना फैसला सुनाते हुए कहा कि स्थिति की तात्कालिकताओं को ध्यान में रखते हुए, साथ ही नाबालिग के हित और उसकी सुरक्षा को देखते हुए 24 सप्ताह के गर्भपात की इजाजत दी है।

पस्त-धवस्त, अस्त और अब परास्तः बिहार में PM मोदी बोले- खुद को माई-बाप समझने वालों को…

जस्टिस संदीप मार्ने और जस्टिस नीला गोखले की बेंच ने जेजे हॉस्पिटल मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट पर गौर किया, जिसे एडवोकेट ज्योति चौहान ने साबित किया था। गर्भवती बच्ची के मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य को देखते हुए कोर्ट ने गर्भपात की अनुमति दे दी। मेडिकल रिपोर्ट के मुताबिक गर्भवती ने यौन उत्पीड़न झेला है, वह 25 सप्ताह 4 दिन की गर्भवती है। पीठ ने अपने फैसले के दौरान इस बात पर भी गौर किया कि लड़की काफी समय तक इस बात से अनजान थी कि वह गर्भवती थी।

PM मोदी पर प्रशांत किशोर की ये भविष्यवाणी नहीं हुई सच तो चेहरे पर पुतवाएंगे ‘गोबर’

Lalluram.Com के व्हाट्सएप चैनल को Follow करना न भूलें.
https://whatsapp.com/channel/0029Va9ikmL6RGJ8hkYEFC2H