रायपुर… निर्धारित समयसीमा में मकान नहीं देने और मकान में कई सुविधाओं के अभाव के मामले में सुनवाई करते हुए राज्य उपभोक्ता आयोग ने हाउसिंग बोर्ड पर 50 हजार का जुर्माना लगाया है.. साथ ही हाउसिंग बोर्ड,दुर्ग के अधिकारियों को निर्देश दिया है कि वो जल्द से जल्द मकान निर्माण का काम पूरा कर ग्राहक को सौंपें…
भिलाई के बीएसपी कर्मचारी देवकुमार वर्मा ने 2010 में गृह निर्माण मंडल की आवासीय योजना के तहत एक एमआईजी मकान बुक कराया था…14 लाख रुपये कीमत वाले इस मकान की पूरी किश्त चुकाने के बाद भी उन्हें निर्धारित समयसीमा में मकान का आधिपत्य नहीं सौंपा गया,जिससे उन्हें काफी आर्थिक नुकसान उठाना पड़ा…इतना ही नहीं बाद में जब मकान का आधिपत्य सौंपा भी गया,तो वहां पर सुविधाओं में काफी कमीं भी थी…इस बारे में हाउसिंग बोर्ड के अधिकारियों को लगातार शिकायत करने पर भी कोई कार्रवाई नहीं की गई,जिस पर पीड़ित पक्ष ने जिला उपभोक्ता फोरम दुर्ग में परिवाद दायर किया…फोरम ने हाउसिंग बोर्ड पर 1 लाख रुपये का जुर्माना लगाते हुए सुविधाओं सहित मकान सौंपने के निर्देश दिये…फोरम के फैसले के खिलाफ हाउसिंग बोर्ड ने राज्य उपभोक्ता आयोग में अपील की,जिस पर सुनवाई के बाद आयोग ने ग्राहक को पचास हजार रुपये की मानसिक क्षतिपूर्ति देने और जल्द से जल्द मकान में जरूरी सुविधाओं का निर्माण करने के निर्देश दिये….