बिलासपुर. छत्तीसगढ़ के बिलासपुर चकरभाठा में हवाई सेवा शुरू करने के मामले में सोमवार को हाई कोर्ट में सुनवाई हुई. हाईकोर्ट ने हवाई सेवा शुरू करने पर हो रही देरी पर की तल्ख टिप्पणी देते हुए कहा कि राज्य और केंद्र में एक ही पार्टी है फिर इसमें देरी क्यों हो रही है? हाईकोर्ट ने दस दिसंबर तक लाइसेंस प्रक्रिया पूरी करने के निर्देश दिए है. मामले की अगली सुनवाई दस दिसंबर को होगी.

बता दें कि हाईकोर्ट प्रेक्टिसिंग एडवोकेट बार एसोसिएशन और कमल कुमार दुबे ने बिलासपुर से हवाई सेवा शुरू करने की मांग करते हुए अलग-अलग जनहित याचिकाएं प्रस्तुत की हैं. याचिकाओं पर अप्रैल- मई 2017 से सुनवाई हो रही है. अब तक 20 से अधिक सुनवाई हो चुकी है. याचिकाओं में कहा गया था कि शहर के पास ही चकरभाठा में हवाई पट्टी होने के बावजूद बिलासपुर हवाई सेवा से वंचित है, जबकि यहां रेलवे जोन, हाईकोर्ट, एनटीपीसी, एसईसीएल जैसे अहम संस्थान होने के साथ ही केंद्र व राज्य के कई विभागों के दफ्तर हैं. व्यावसायिक कार्यों से भी लोगों को हवाई सेवा की जरूरत पड़ती है, इसके लिए फिलहाल रायपुर के स्वामी विवेकानंद एयरपोर्ट से आना-जाना करना पड़ता है.