कुमार इंदर, जबलपुर। दुष्कर्म (रेप) की धारा 376 की एक एफआईआर मामले में हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसला देते हुए कहा है कि, आपसी सहमति से बने संबंध रेप की श्रेणी में नहीं आता। हाईकोर्ट ने कहा कि यदि पुरुष और महिला के बीच में म्युचुअल अंडरस्टैंडिंग से बना संबंध ब्रेकडाउन हो जाता है तो वह दुष्कर्म की श्रेणी में नहीं रखा जाएगा।

दोनों में आपसी सहमति से संबंध स्थापित हुए

दरअसल कटनी निवासी एक महिला ने अपने पूर्व साथी के खिलाफ जिला कटनी में 376 और 376(2) के तहत मामला दर्ज कराया था जिसे महिला के साथी ने हाईकोर्ट में चैलेंज किया था। याचिकाकर्ता की ओर से पैरवी कर रहे हैं वरिष्ठ अधिवक्ता मनीष दत्त ने हाईकोर्ट को प्रोसिडिंग के दौरान बताया कि महिला और उनके क्लाइंट यानी की महिला का साथी पिछले 10 साल से एक दूसरे को जानते है, दोनों में आपसी सहमति से संबंध स्थापित हुए थे, लेकिन किन्ही कारणों से दोनों का रिलेशनशिप अब ब्रेकडाउन हो चुका है। लिहाजा महिला उसके साथी पर जबरदस्ती शादी करने का दबाव बना रही है जो 376 की श्रेणी में नहीं आता।

दुष्कर्म की परिधि में नहीं आता

एडवोकेट मनीष दत्त ने बताया कि, इस मामले में महिला और पुरुष दोनों ही बालिग है और दोनों ने म्युचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ संबंध स्थापित किए थे। इसमें किसी तरह की कोई जोर जबरदस्ती नहीं हुई है। इस बात पर सहमत होते हुए हाईकोर्ट के जस्टिस संजय द्विवेदी ने कहा कि जब महिला और पुरुष बालिग हो, दोनों के आपसी सहमति से संबंध बना रहे हो और बाद में उनकी दोस्ती ब्रेकडाउन हो जाए तो वह दुष्कर्म की परिधि में नहीं आता। जस्टिस संजय द्विवेदी ने कहा कि महिला और याचिकाकर्ता पिछले 10 साल से दोस्त थे और ऐसा नहीं हो सकता कि 10 साल तक याचिकाकर्ता उसका शोषण कर रहा हो। इसी के साथ ही हाईकोर्ट ने महिला की याचिका भी खारिज कर दी।

पिछले 10 साल से थे एक दूसरे के साथ

याचिकाकर्ता महिला पेशे से शिक्षिका और उसका साथी डॉक्टर है। कॉलेज टाइम से ही दोनों में दोस्ती हुई उसके बाद दोनों करीब आए और एक दूसरे से संबंध भी स्थापित किया, लेकिन यह दोस्ती आगे चलकर 2020-21 में ब्रेकडाउन हो गई। इसी के बाद महिला ने उसके पूर्व साथी पर शादी का दबाव डाला। जब उसने शादी से इनकार कर दिया तो महिला ने उसके खिलाफ 376 376,2 के तहत मामला दर्ज कराया था।

नेताओं के साथ सेल्फी खिंचवा कर नेता नहीं बनोगेः दिग्विजय सिंह ने नेताओं और कार्यकर्ताओं को दी नसीहत

Follow the LALLURAM.COM MP channel on WhatsApp
https://whatsapp.com/channel/0029Va6fzuULSmbeNxuA9j0m