दिल्ली हाईकोर्ट ने वकीलों से एक्स्ट्रा मीटिंग के लिए मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के अनुरोध पर तिहाड़ जेल और ED) को नोटिस जारी किया है. अरविंद केजरीवाल ने निचली अदालत के फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती दी थी. निचली अदालत ने उनकी यह मांग खारिज कर दी थी. याचिका में कहा वह 30 मुकदमों का सामना कर रहे है, वकीलों से बात करने के लिए उन्हें अतिरिक्त मीटिंग की इजाजत दी जाए. फिलहाल उन्हें हफ्ते में 2 बार वकीलों से मुलाकात करने की अनुमति है.
हाईकोर्ट ने अरविंद केजरीवाल की याचिका पर तिहाड़ जेल ऑथोरिटी और ED को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है. केजरीवाल ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अपने वकीलों के साथ हफ्ते में 2 और अतिरिक्त मुलाकात की इजाजत मांगी है. इससे पहले ट्रायल कोर्ट ने केजरीवाल की इस अर्जी को खारिज कर दिया था.
दिल्ली आबकारी नीति मामले से जुड़े मनी लॉन्डिंग केस में अरविंद केजरीवाल तिहाड़ जेल में बंद हैं. निचली अदालत ने उनकी याचिका खारिज करते हुए कहा था कि याचिकाकर्ता के वकील यह बताने में असमर्थ रहे हैं कि वह उन्हीं आधार पर वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए 2 अतिरिक्त मुलाकात के हकदार कैसे हैं, जिन पर पहले आदेश में चर्चा की गई थी निपटारा भी कर दिया गया था.
21 मार्च को ED ने अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया था और 10 मई को उन्हें अंतरिम जमानत मिली थी. उन्होंने 2 जून को फिर से जेल में सरेंडर किया. इसके बाद राउज एवेन्यू कोर्ट ने 20 जून को उन्हें बेल दे दी थी, लेकिन अगले ही दिन दिल्ली हाईकोर्ट ने जमानत पर स्टे लगा दिया. इसके बाद CBI ने तिहाड़ जेल में पूछताछ के बाद 26 जून को उन्हें गिरफ्तार कर लिया था.
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