रायपुर. ठण्ड में वायु प्रदूषण को नियंत्रण में रखने के लिए छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल ने प्रदेश के छह बड़े शहरों में एक दिसंबर से 31 जनवरी तक पटाखे फोड़ने पर प्रतिबंध लगा दिया है. पर्यावरण मंडल ने इस संबंध में पिछले वर्ष निर्णय लिया था, जिसे इस साल भी क्रियान्वयन किया जा रहा है. इस दौरान उच्चतम न्यायालय की ओर से क्रिसमस व नव वर्ष पर रात 11.55 से 12.30 बजे तक पटाखें फोड़े जाने की अनुमति भी लागू रहेगी.
पटाखे जलाने से होने वाले वायु प्रदूषण को कम करने के लिये पर्यावरण मंजल ने प्रदेश के 6 प्रमुख शहरों – रायपुर, बिलासपुर, भिलाई, दुर्ग, रायगढ़ और कोरबा मेें 1 दिसंबर से 31 जनवरी तक पटाखें फोडने पर प्रतिबंध लगाया है. गौरतलब है कि वायु प्रदूषण अधिनियम 1981 के अंतर्गत पूरे प्रदेश में वायु प्रदूषण नियंत्रण क्षेत्र घोषित है. इसी के तहत पिछले वर्ष पर्यावरण मंडल ने यह निर्णय लिया गया था, जिसे इस भी बरकरार रखा गया है. इस दौरान केवल दो अवसरों पर – क्रिसमस व नव वर्ष पर उच्चतम न्यायालय ने रात 11.55 से 12.30 बजे तक पटाखें फोडे जाने की अनुमति दी है.
रायपुर के वायु के स्तर में हुआ है सुधार
मंडल के जनसंपर्क अधिकारी ने बताया कि ठण्ड के मौसम में वायु प्रदूषण का स्तर बढता है, जिसे निर्धारित मापदण्डों के अनुरूप बनाये रखने के लिए यह निर्णय लिया गया है. मण्डल की ओर से किए जा रहे प्रयास का ही नतीजा है कि रायपुर के प्रदूषण स्तर में न केवल काफी सुधार हुआ है, बल्कि वायु की गुणवत्ता बेहतर हुई है. रायपुर को ग्रिड में बांटकर माॅनिटरिंग की जा रही है, जिसके फलस्वरूप रायपुर का प्रदूषण घट कर गुड की श्रेणी में आ गया है. इसके अलावा दीपावलीमें भी प्रदूषण के स्तर में कमी दर्ज की गई है.