दिल्ली सरकार उन लोगों को प्रोत्साहन देने के लिए योजना बना रहा है जो अपने पुराने वाहनों को स्क्रैप कर नया वाहन खरीदेंगे. सूत्रों ने शुक्रवार को यह जानकारी दी. विभाग ने उन ग्राहकों को मोटर वाहन कर पर 10 से 20 % तक छूट देने की योजना बनाई है, जिन्होंने अपने पुराने वाहन को स्क्रैप करने का विकल्प चुना है और नया वाहन खरीदने की सोच रहे हैं.
प्रस्ताव में उन लोगों को 20 % की छूट देने जैसे प्रावधान है जो अपने पेट्रोल वाहनों को स्क्रैप करने का विकल्प चुनते हैं. जो लोग अपने डीजल वाहन को स्क्रैप कर नया वाहन लेंगे, उन्हें मोटर वाहन कर पर 15% की छूट दी जाएगी. सूत्रों ने कहा कि यह भी प्रस्तावित किया गया है कि मोटर वाहन कर रियायतें स्क्रैप मूल्य के 50 % से अधिक नहीं होंगी.
अपने वाहन को स्क्रैप करवाने के बाद मालिकों को एक प्रमाणपत्र दिया जाएगा और यह 3 साल के लिए वैध होगा. इस अवधि के दौरान नया वाहन खरीदने पर वे छूट का लाभ उठा सकेंगे. अधिकारियों ने कहा कि इससे लोग अपने वाहन को स्क्रैप करने के लिए प्रोत्साहित होंगे और दिल्ली में प्रदूषण पर भी अंकुश लगाने में मदद मिलेगी.
2018 में सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली में क्रमशः 10 और 15 साल से अधिक पुराने डीजल और पेट्रोल वाहनों पर प्रतिबंध लगा दिया था. इसमें कहा गया था कि आदेश का उल्लंघन करने वाले वाहनों को जब्त कर लिया जाएगा. वहीं, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने 2014 के एक आदेश में 15 साल से अधिक पुराने वाहनों को सार्वजनिक स्थानों पर पार्क करने पर रोक लगा दिया था.
दिल्ली सरकार ने करीब 55 लाख ओवरएज वाहनों का पंजीकरण रद्द कर दिया है. कहा गया है कि ऐसे वाहनों के मालिकों के पास पंजीकरण रद्द करने की तिथि के एक वर्ष के भीतर वाहन को दिल्ली से बाहर ले जाने के लिए अनापत्ति प्रमाणपत्र (NOC) प्राप्त करने का विकल्प है. एक वर्ष के बाद एनओसी जारी नहीं की जाएगी.
वाहन मालिक किसी भी नजदीकी पंजीकृत वाहन स्क्रैपिंग सुविधा पर या ‘https://vscrap.parivahan.gov.in/’ पर स्वैच्छिक वाहन स्क्रैपिंग एप्लिकेशन के माध्यम से वाहनों को स्क्रैप करा सकते हैं.
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