Byju’s-BCCI Controversy : नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल (एनसीएलटी) की बेंगलुरु बेंच ने एडटेक कंपनी बायजू के खिलाफ दिवालियापन की कार्यवाही शुरू करने के लिए बीसीसीआई की याचिका स्वीकार कर ली है. यह मामला भारतीय क्रिकेट टीम की जर्सी के लिए बायजू और बीसीसीआई के बीच प्रायोजन अनुबंध से जुड़ा है.
बीसीसीआई ने पिछले साल बायजू की मूल कंपनी थिंक एंड लर्न प्राइवेट लिमिटेड के खिलाफ 158 करोड़ रुपये की बकाया राशि वसूलने के लिए यह याचिका दायर की थी. इस मामले की अगली सुनवाई 15 नवंबर को होनी है. बायजू इस मामले को सुलझाने के लिए बीसीसीआई से बातचीत कर रही है.
ई-मेल ट्रेल साफ- बायजू ने डिफॉल्ट किया है (Byju’s-BCCI Controversy)
एनसीएलटी बेंच ने कहा कि बीसीसीआई और बायजू के बीच ई-मेल ट्रेल से यह साफ है कि थिंक एंड लर्न ने डिफॉल्ट किया है. बेंच ने पंकज श्रीवास्तव को अंतरिम समाधान पेशेवर नियुक्त किया है. उन्हें नियुक्ति की तारीख से 30 दिनों के भीतर लेनदारों की एक समिति बनानी होगी.
पहला डिफॉल्ट 21 अगस्त 2022 को हुआ था
ऑर्डर में दी गई जानकारी के अनुसार थिंक एंड लर्न ने भारतीय क्रिकेट टीम के कई अंतरराष्ट्रीय दौरों और सीरीज के बाद बीसीसीआई द्वारा भेजे गए कुल 12 इनवॉयस पर डिफॉल्ट किया है. बीसीसीआई ने बताया कि बायजू ने सबसे पहले 21 अगस्त 2022 को डिफॉल्ट किया था.
बायजू ने बीसीसीआई को 158.9 करोड़ रुपये नहीं दिए
पिछले साल जनवरी में बायजू ने बीसीसीआई को 143 करोड़ रुपये की बैंक गारंटी भुनाने की अनुमति दी थी. फिलहाल बायजू पर 158.9 करोड़ रुपये बकाया है. बीसीसीआई द्वारा 8 सितंबर 2023 को दायर किए गए मामले की सुनवाई 28 नवंबर को हुई.
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