कुमार इंदर, जबलपुर। मध्यप्रदेश के निजी स्कूलों को हाईकोर्ट (HC) से बड़ा झटका लगा है। फीस रिफंड और नए स्कूल फीस स्ट्रक्चर को चुनौती देने वाली याचिकाएं हाईकोर्ट ने खारिज कर दी है। जिला स्तरीय स्कूल फीस निर्धारण कमेटी ने स्कूल फीस का स्ट्रक्चर तय किया था।

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11 निजी स्कूलों पर 80 करोड़ से ज्यादा की रिकवरी निकाली थी। अभिभावकों को अतिरिक्त वसूली गई फीस वापस करनी थी। निजी स्कूलों ने जिला फीस निर्धारण कमेटी के फैसले को होईकोर्ट में चुनौती दी थी। हाईकोर्ट ने फिलहाल मामले में हस्तक्षेप से इनकार कर दिया है। न्यायालय ने अपने आदेश में कहा कि- निजी स्कूलों के पास राज्य फीस निर्धारण कमेटी में अपील करने का प्रावधान उपलब्ध है।

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