लखनऊ। पैतृक संपत्ति के बंटवारे को लेकर अक्सर देखा गया है कि परिवार के लोगों में विवाद की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। कई बार लोग एक दूसरे की जान लेने पर भी आमादा हो जाते हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश में इन सबसे छुटकारा दिलाने के लिए योगी सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। जिससे अब बिना विवाद पीढ़ियों की संपत्ति का आसानी से बंटवारा हो सकेगा। खुद के जीवित रहते अपनी अचल संपत्ति को परिवारीजनों को देने में सहूलियत होगी। 

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मुख्यमंत्री के निर्देश पर विभाजन और व्यवस्थापन के लिए नई व्यवस्था शीघ्र लागू होगी। सिर्फ 5,000 रुपये के स्टाम्प शुल्क के साथ अपनी अचल संपत्ति को रक्त संबंधियों के नाम करने की बड़ी सहूलियत देने के बाद उत्तर प्रदेश में अब पारिवारिक विभाजन और व्यवस्थापन में भी बड़ी सुविधा मिलने जा रही है। सीएम योगी ने निर्देश दिए हैं कि एक परिवार के सदस्यों के बीच अचल संपत्ति के बंटवारे और जीवित व्यक्ति की ओर से अपनी संपत्ति को अपने परिजनों के नाम किए जाने पर देय स्टाम्प शुल्क भी 5,000 रुपये तय किया जाए। 

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