Banking Laws Amendment Bill: संसद के मानसून सत्र (Parliament Monsoon Session) के दौरान आज (9 अगस्त) वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) ने लोकसभा में बैंकिंग कानून (संशोधन) विधेयक 2024 पेश कर दिया है। सहकारी बैंकों के प्रावधानों में अस्पष्टता की वजह से विपक्षी सांसद इस विधेयक के खिलाफ हैं। इसके अलावा बैकिंग कम्पनीज (एक्यूजिशन एंड ट्रांसफर ऑफ अंडरटेकिंग) एक्ट 1970 और बैकिंग कम्पनीज (एक्यूजिशन एंड ट्रांसफर ऑफ अंडरटेकिंग) 1980 से जुड़े संशोधन बिल को भी सदन में रखा जाएगा।
वहीं राज्यसभा में सत्तापक्ष के सांसद और विपक्ष के बीच तीखी नोकझोक के बाद विपक्ष ने वॉकआउट कर दिया। विपक्ष ने राज्यसभा की कार्यवाही से वॉकआउट कर दिया है। सांसद घनश्याम तिवारी और सांसद मल्लिकार्जुन खरगे के बीच एक टिप्पणी के बाद विवाद बढ़ गया। सार्वजनिक तौर पर घनश्याम की तरफ से माफी न मांगने से विपक्षी सांसद नाराज हो गए और आरोप लगाया कि सभापति जगदीप धनखड़ तिवारी का बचाव कर रहे हैं।
प्रश्नकाल शुरू होने से पहले कांग्रेस सांसद जयराम रमेश ने मल्लिकार्जुन खरगे पर सांसद घनश्याम तिवारी की टिप्पणी का मामला उठाया और उन पर वंशवादी राजनीति से आने का आरोप लगाया. राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ ने कहा कि घनश्याम तिवारी कह चुके हैं कि उनकी टिप्पणी से हुई किसी भी समस्या के लिए उन्हें खेद है। हालांकि, फिर विपक्षी सांसदों ने मांग की कि घनश्याम को फिर से माफी मांगनी चाहिए। घनश्याम तिवारी ने खरगे के नाम को लेकर टिप्पणी की थी।
बैंकिंग कानून (संशोधन) बिल 2024 से ये बदलाव हो सकते हैं…
- बैंक खाते में नॉमिनी की संख्या एक से बढ़ाकर 4 तक की जा सकेगी।
- बैंकों में रिपोर्टिंग की तारीखें दूसरे और चौथे शुक्रवार की बजाय अब हर महीने की 15 और 30 तारीख हो सकती है।
- कॉपरेटिव बैंक के डायरेक्टर्स का कार्यकाल 8 साल से बढ़ाकर 10 साल किया जा सकता है।
- सब्सटेंशियल इंटरेस्ट की लिमिट को 5 लाख से बढ़ाकर 2 करोड़ या 10% इक्विटी शेयर की जा सकती है।
रेलवे एक्ट में संशोधन का बिल भी पेश होगा
रेलमंत्री अश्विनी वैष्णव रेलवे एक्ट 1989 में संशोधन के लिए एक परमिशन बिल पेश करेंगे। केन्द्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल भी समुद्र के रास्ते माल की ढुलाई से जुड़ा बिल और बिल और लैंडिंग बिल 2024 सदन में रखेंगे। वहीं राज्यसभा में भारतीय वायुयान विधेयक 2024 और गोवा राज्य के विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों में अनुसूचित जनजातियों के रिप्रेजेन्टेशन रिएडजस्टमेंट बिल पर चर्चा हो सकती है।
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