बलात्कार के आरोपी अभिनेता आलोकनाथ ने अग्रिम जमानत के लिए मुंबई की एक अदालत में याचिका दायर की थी. जिसे मुंबई की सेशन कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया है. अब इसके बाद आलोक नाथ पर गिरफ्तारी की तलवार लटक गई है.
मुंबई. बलात्कार के आरोपी अभिनेता आलोकनाथ ने अग्रिम जमानत के लिए मुंबई की एक अदालत में याचिका दायर की थी. यह याचिका अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश एस एस ओझा के समक्ष दायर की गई. जिसे मुंबई की सेशन कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया है. अदालत ने मामले की सुनवाई 20 दिसंबर तक के लिए स्थगित कर दी है. अब इसके बाद आलोक नाथ पर गिरफ्तारी की तलवार लटक गई है. मिड डे की रिपोर्ट के अनुसार, मुंबई के सत्र न्यायालय ने आलोकनाथ की याचिका खारिज कर दी है.
बता दें कि आलोक नाथ पर रेप का आरोप लगाने वाली शिकायकर्ता लेखिका-निर्माता के वकील ने आलोकनाथ की जमानत याचिका के खिलाफ जवाब दायर करने के लिए समय मांगा था. राइटर और डायरेक्टर विनता नंदा ने आलोकनाथ पर आरोप लगाया था कि उन्होंने उसके साथ 19 साल पहले रेप किया था.