शब्बीर अहमद, भोपाल। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में बढ़ते अपराध के बाद पुलिस प्रशासन जाग गया है। नई धारा लागू होने के बाद पुलिस कमिश्नर ने पहला आदेश जारी किया है। दरअसल, अब किराएदार, नौकर, स्टूडेंट की जानकारी देना अनिवार्य है। यह आदेश आज से आगामी दो माह तक प्रभावशील रहेगा। आदेश का उल्लंघन करने पर भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 223 के अंतर्गत कार्रवाई की जाएगी।

पुलिस कमिश्नर ने भोपाल में नए कानून भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 को लागू किया है। अब शहर में आने जाने वाले अस्थाई निवासरत व्यक्ति की जानकारी देना जरूरी है। किराएदार, पेइंग गेस्ट के रूप में रहने वाले व्यक्तियों जानकारी देनी होगी। घरों में काम करने वाले नौकर, छात्रावास में रह रहे छात्राओं और अन्य निवास की जगह पर रहने वाले व्यक्तियों की जानकारी देना आवश्यक है।

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शहर के होटल, लॉज, धर्मशाला, रिजॉर्ट, गेस्ट हाउस में ठहरने वालों की जानकारी देना भी जरूरी है। इसके साथ ही ठेकेदार/भवन निर्माण कार्य में लगे मजदूर कारीगरों की भी जानकारी देना होगा। वहीं पूर्व से रह रहे किराएदारों का भी रिकॉर्ड मांगा गया है। 15 दिन के अंदर पूर्व से रह रहे किराएदारों की जानकारी देनी होगी। आपको बता दें कि पिछले 10 दिन में भोपाल में लूट और चोरी की बड़ी वारदात हुई है।

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पुलिस कमिश्नर का आदेश, मकान मालिकों को करना होगा पालन

  • कोई भी मकान मालिक जो अपना मकान या उसका कोई भाग किराये पर देते है तो वह ऐसा करने के एक सप्ताह के भीतर किरायेदार अथवा पेइंगगेस्ट का विवरण निर्धारित प्रारूप में भरकर संबंधित थाने पर या मध्यप्रदेश पुलिस सिटिजन पोर्टल पर आवश्यक रूप से देंगे।
  • पूर्व से रह रहे किरायेदार या नौकर का विवरण भी निर्धारित प्रारूप में भरकर यह आदेश जारी होने की दिनांक से 15 दिवस के भीतर में संबंधित थाने पर या मध्यप्रदेश पुलिस सिटिज़न पोर्टल पर आवश्यक रूप से देंगे।
  • किसी भी व्यक्ति का घरेलू नौकर या उनका सहायक का विवरण निर्धारित प्रारूप में आवश्यक रूप से संबंधित थाने पर या मध्यप्रदेश पुलिस सिटिज़न पोर्टल पर देंगे।
  • होटल/लॉज/धर्मशाला/रिसोर्ट के प्रबंधक/मालिक उनके यहां ठहरने वाले व्यक्तियों का व्यक्तिगत विवरण पूर्ण रूप से रजिस्ट्रर में दर्ज करेंगें और इसकी जानकारी निर्धारित प्रारूप में आवश्यक रूप से संबंधित थाने पर जो भी स्थानीय स्तर पर प्रक्रिया निर्धारित की जाये उस अनुसार देंगे।
  • छात्रावास संचालक छात्रावास में रह रहे छात्र/छात्राओं का विवरण निर्धारित प्रारूप में आवश्यक रूप से संबंधित थाने पर देना होगा।
  • ठेकेदार/ भवन निर्माणकर्ता निर्माण कार्य में लगे मजदूर/कारीगरों का विवरण निर्धारित प्रारूप में आवश्यक रूप से जानकारी देनी होगी।
  • कोई भी ट्रेवल्स एजेंसी अपने वाहन को किसी को भी किराये पर देने के पूर्व उसकी पहचान की तस्दीक कर लेवें। इस पहचान पत्र की छायाप्रति अपने पास संधारित करेंगें और आवश्यक पहचान स्थापित होने के बाद ही वाहन दिया जावे।

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