राकेश चतुर्वेदी, भोपाल। मध्य प्रदेश में अब राशन वितरण के नियम बदल गए हैं। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत वितरित की जाने वाली खाद्यान्न सामग्री की कैरी फारवर्ड नहीं होगी। मतलब जिस माह की राशन सामग्री है, वह अब उसी माह में ही मिलेगी। अगर आप उसे लेने से चूक जाते है तो वो राशन आपको नहीं मिल पाएगा। 

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भारत सरकार के दिशा निर्देश के मुताबिक, हर माह की 1 से 31 तारीख तक पात्र परिवारों को राशन सामग्री वितरण करने की समय-सीमा निर्धारित की गई है। यह व्यवस्था अगस्त महीने से शुरू कर दिया है. अगस्त में 1 करोड़ 17 लाख 53 हजार पात्र परिवारों को राशन सामग्री का वितरण किया गया है। 

राशन न लेने वालों के नाम चस्पा

जुलाई के राशन सामग्री आवंटन में लगभग सात लाख 96 हजार परिवारों को एक से 15 अगस्त तक पिछले माह का राशन वितरित किया गया था। साथ ही इन परिवारों को अगस्त का राशन भी वितरित किया गया। विगत छह माह से निरंतर राशन प्राप्त न करने वाले लगभग एक लाख 74 हजार परिवारों को अगस्त में राशन प्राप्त करने के लिए परिवारों के नामों की सूची उचित मूल्य दुकानों पर चस्पा कराई गई है। 25 अगस्त तक उचित मूल्य दुकानों से राशन प्राप्त न करने वाले 13 लाख 33 हजार 470 पात्र परिवारों को राशन प्राप्त करने के लिए एसएमएस किए गए।

अंतर जिला पोर्टेबिलिटी से 14 लाख 38 हजार 630 परिवारों को मिला राशन

अगस्त में ”वन नेशन-वन राशन कार्ड” के तहत मध्य प्रदेश में अन्य राज्यों के 3,644 परिवार द्वारा और अन्य राज्यों में प्रदेश के 34 हजार 667 परिवारों द्वारा एवं अंतर जिला पोर्टेबिलिटी से 14 लाख 38 हजार 630 परिवारों द्वारा राशन प्राप्त किया गया। यह जुलाई की तुलना में अधिक है।

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