शब्बीर अहमद, भोपाल। मध्यप्रदेश हाईकोर्ट में गलत शपथ पत्र पेश करने की गलती के लिए सामान्य प्रशासन विभाग ने आदेश जारी किया है। सामान्य प्रशासन विभाग ने प्रदेश के सभी विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव सहित सभी अधिकारियों को निर्देश दिए है। इसी कड़ी में हाईकोर्ट में सही जवाब प्रस्तुत करने की अधिकारियों की जिम्मेदारी तय की है।
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प्रदेश के सीधी जिले में सिविल सर्जन की पोस्टिंग को लेकर सीनियरिटी को दरकिनार किया था। 10 साल बाद नौकरी में ज्वाइन हुई डा. दीपारानी इसरानी को सिविल सर्जन बनाया था। डा. दीपा रानी इसरानी से सीनियर डा. एम बी खरे को सीनियरिटी के मुताबिक पोस्टिंग नहीं मिली थी। रिट पिटीशन के दौरान तत्कालीन अपर मुख्य सचिव सहित स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के लापरवाही के चलते शपथ पत्र गलत पेश किया था। हाईकोर्ट की फटकार के बाद सामान्य प्रशासन विभाग ने अधिकारियों को सही शपथ पत्र पेश करने के लिए पाबंद किया है।
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