प्रयागराज. अस्थाई शिक्षकों के नियमितीकरण के मामले को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई की. इस दौरान कोर्ट के सामने राज्य सरकार के अपर महाधिवक्ता ने स्वीकार किया कि सात अगस्त 1993 से दिसंबर 2000के बीच नियुक्त अस्थाई अध्यापकों को नियमित करने पर सरकार जल्द निर्णय लेगी. वहीं, वर्ष 2000 के बाद के मामले में सुप्रीम कोर्ट के संजय सिंह केस में दिए गए फैसले के तहत फैसला लिया जाएगा.

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सुनवाई के दौरान कोर्ट ने अधिकारियों पर सवाल खड़ा किया है. कोर्ट का कहना है कि सरकार को माध्यमिक शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने सही जानकारी नहीं दी. इतना ही नहीं कोर्ट ने ऐसे अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करने के आदेश की एक कॉपी मुख्यमंत्री के समक्ष पेश करने का आदेश दिया है.

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अपर महाधिवक्ता ने कोर्ट के आदेश के पालन के लिए कुछ समय मांगा. कहा कि आदेश की जानकारी सरकार को देंगे. उम्मीद है सरकार 1993से 2000 तक नियुक्त एक हजार से अधिक अध्यापकों को नियमित किया जाएगा. वर्ष 2000 के बाद नियुक्त अध्यापकों पर सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार कार्यवाही की जाएगी.