लखनऊ. 69,000 शिक्षकों की भर्ती के मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट के फैसले पर अंतरिम रोक लगा दी है. साथ ही दोनों पक्षों से जवाब मांगा है. मामले की अगली सुनवाई 23 सितंबर को होनी है. अब इस मामले को लेकर आजाद समाज पार्टी के अध्यक्ष और नगीना सांसद चंद्रशेखर आजाद का बयान सामने आया है. उन्होंने कहा, हाईकोर्ट के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने जो रोक लगाई है वो मेरे लिए व्यक्तिगत रूप से कष्टदायी है.

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चंद्रशेखर आजाद ने (X) पर लिखते हुए कहा, शिक्षक भर्ती (2018) में आरक्षण में हुए घोटाले पर 16 अगस्त 2024 को माननीय इलाहाबाद, उच्च न्यायालय ने अपनी मोहर लगाते हुए यूपी सरकार को न्याय से वंचित अभ्यर्थियों को न्याय देने के लिए 3 महीने का समय दिया था. आज माननीय उच्चतम न्यायालय ने माननीय इलाहाबाद, उच्च न्यायालय के आदेश पर रोक लगा दी, ये मेरे लिए व्यक्तिगत रूप से कष्टदायी है.

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आगे चंद्रशेखर ने कहा, माननीय सुप्रीम कोर्ट से सादर निवेदन करता हूँ कि इन आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों को न्याय सुनिश्चित करें क्योंकि पहले ही इनके 5 वर्ष सरकार और अधिकारियों की हठधर्मिता की भेंट चढ़ चुके हैं. हमारी पार्टी इस मामले पर लगातार नज़र बनाए हुए है और छात्रों के अधिकार के लिए किसी भी परिस्थिति में उनके साथ खड़ी है.