पंजाब सरकार अगले महीने राज्य में पंचायत चुनाव करा सकती है. पंचायतों को भंग करने के बाद अब भगवंत मान सरकार ने पंचायत समितियों को भी भंग करने का फैसला किया है. नोटिफिकेशन जारी होने के बाद पंचायतों का काम जिला विकास और पंचायत अधिकारी को सौंप दिया गया है.

पंजाब सरकार पहले ही 13,000 ग्राम पंचायतों को भंग कर चुकी है. अब इस नोटिफिकेशन के बाद सरकार ने 153 में से 76 पंचायत समितियों को भंग कर दिया है. इस संबंध में भगवंत मान सरकार ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है.

2023 में समाप्त हुआ कार्यकाल

राज्य में पंचायतों का कार्यकाल दिसंबर 2023 में समाप्त हो गया था. कार्यकाल पूरा होने के बाद पंचायतों के सभी प्रशासनिक अधिकार डीसी को सौंप दिए गए थे, लेकिन इस बीच लोकसभा चुनाव आ गए थे. इसके चलते चुनाव कराने का जोखिम नहीं लिया गया, लेकिन अब जल्द चुनाव होने के संकेत मिल रहे हैं.

पंजाब में कुल 13,241 पंचायतें हैं और ब्लॉक समितियों की संख्या 153 है. इसके साथ ही राज्य में 23 जिला परिषदें भी हैं. पंचायतों और पंचायत समितियों का कार्यकाल 31 दिसंबर 2023 को समाप्त हो चुका है. राज्य में सबसे ज्यादा पंचायतें होशियारपुर जिले में हैं, जिनकी संख्या 1,405 है, जबकि पटियाला में 1,022 पंचायतें हैं.

पंजाब पंचायत चुनाव नियम-1994

इसके तहत नियम संख्या 12 में संशोधन किया गया है. इसके मुताबिक अब कोई सरपंच पार्टी के निशान पर चुनाव नहीं लड़ सकेगा. यह नया नियम जिला परिषद और पंचायत समितियों पर लागू नहीं होगा. राज्य चुनाव आयोग ने पंचायत चुनावों के संबंध में सभी जिलों के डिप्टी कमिश्नरों को पत्र लिखा है. उन्हें अंतिम मतदाता सूची तैयार करने के आदेश दिए गए हैं. हालांकि ग्रामीण विकास और पंचायत विभाग ने पहले ही गांवों की वार्ड बंटवारे और आरक्षण से संबंधित आदेश जारी कर दिए थे.