भुवनेश्वर : पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986 के तहत अधिसूचित बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट से संबंधित मानकों और नियमों का उल्लंघन करने के लिए वीर सुरेंद्र साईं इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज एंड रिसर्च (VIMSAR), बुर्ला पर 11.22 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) ने अस्पताल द्वारा उसके निर्देशों का पालन करने में विफल रहने के बाद जुर्माना लगाया।

बोर्ड ने 2 अगस्त, 2023 को VIMSAR द्वारा संचालित सामान्य बायोमेडिकल वेस्ट ट्रीटमेंट सुविधा (CBTWF) का निरीक्षण किया था और पाया था कि बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट नियम, 2016 के तहत आवश्यक रूप से भस्मक के द्वितीयक दहन कक्ष को अपग्रेड नहीं किया गया था। इसके बाद इस साल 5 अप्रैल को गैर-अनुपालन के लिए अधिनियम की धारा 5 के तहत अस्पताल को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था।

VIMSAR

1 मई को प्रस्तुत अपने जवाब में, VIMSAR ने मुद्दों को पूरी तरह से हल करने के लिए दो सप्ताह का समय मांगा। सीपीसीबी ने 29 मई को बोर्ड से कहा था कि वह 15 दिनों के भीतर बोर्ड के सभी निर्देशों के संबंध में समयबद्ध कार्ययोजना और कार्रवाई रिपोर्ट, सहायक दस्तावेजों और तस्वीरों के साथ प्रस्तुत करे। हालांकि, बोर्ड को कोई जवाब नहीं मिला, जैसा कि टाइम्स ऑफ इंडिया ने बताया।

Follow the LALLURAM.COM MP channel on WhatsApp
https://whatsapp.com/channel/0029Va6fzuULSmbeNxuA9j0m