मुरैना। मध्य प्रदेश की मुरैना महापौर शारदा सोलंकी की 10वीं की मार्कशीट फर्जी निकली है। जिसके बाद कोर्ट ने मेयर पर एफआईआर दर्ज करने के निर्देश दिए है। दरअसल, नगरीय निकाय चुनाव में बीजेपी प्रत्याशी मीना मुकेश जाटव ने मेयर शारदा सोलंकी की अंकसूची और उनके जाति प्रमाण पत्र को फर्जी बताते हुए याचिका दायर की थी।

जिला न्यायालय के जेएमएफसी कोर्ट ने महापौर शारदा सोलंकी के खिलाफ सिविल लाइन थाने को केस दर्ज करने के आदेश दिए हैं। याचिकाकर्ता कोर्ट में यह साबित नहीं कर पाए कि मेयर शारदा सोलंकी उत्तर प्रदेश की निवासी हैं और उनका जाति प्रमाण पत्र फर्जी है। इसलिए कोर्ट ने जाति प्रमाण पत्र के खिलाफ लगी याचिका को 9 मई 2024 को खारिज कर दिया था, लेकिन 10वीं की मार्कशीट मामले में महापौर फंस चुकी हैं।इधर, महापौर शारदा सोलंकी और उनके वकील संजय मिश्रा ने इस तरह के किसी भी फैसले की जानकारी नहीं होने की बात कही है।

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बताया गया कि मेयर शारदा सोलंकी ने साल 1986 में पिनाहट के सर्वोदय विद्या मंदिर स्कूल से 10वीं की परीक्षा की थी। उनका रोल नंबर 1009025 है। पिनाहट के इस स्कूल से पूरा रिकॉर्ड मांगा तो स्कूल प्रबंधन ने बताया है कि उनके स्कूल में साल 1986 में शारदा पुत्री वासुदेव का दाखिला ही नहीं हुआ है। अंकसूची में जो रोल नंबर है, वह नरोत्तम पुत्र भानजीत नाम के छात्र का है।

इसके बाद याचिकाकर्ता मीना मुकेश जाटव ने उत्तर प्रदेश की इलाहाबाद माध्यमिक बोर्ड से सूचना के अधिकार के तहत जानकारी ली। जिसमें बताया गया कि 1009025 रोल नंबर नरोत्तम पुत्र भानजीत का है। वह उस समय परीक्षा से गैर हाजिर रहा और सभी विषयों में फेल हो गया। इसी रोल नंबर पर बनी शारदा सोलंकी की स्वाध्यायी अंकसूची में उन्हें उत्तीर्ण कर दिया है। जिस स्कूल से महापौर की अंकसूची बनी है, उसने भी इस अंकसूची को गलत बताया है।

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यूपी शिक्षा बोर्ड ने भी इस रोल नंबर की अंकसूची को किसी नरोत्तम नाम के युवक का बताया है, जो सभी विषयों में फेल है। इस मार्कशीट का इस्तेमाल मेयर के नामांकन में हुआ है। अदालत ने सिविल लाइन थाने को शारदा सोलंकी के खिलाफ आईपीसी की धारा 420, 467, 468 के तहत केस दर्ज करने के निर्देश दिए हैं। गौरतलब है कि कांग्रेस से महापौर का चुनाव जीतीं शारदा सोलंकी लोकसभा चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुई थी।

मुरैना महापौर शारदा सोलंकी

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