Supreme Court On Brij Bihari Murder Case: बिहार (Bihar) के पूर्व मंत्री बृज बिहारी प्रसाद हत्याकांड में सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को अपना फैसला सुनाया। सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व विधायक विजय कुमार शुक्ला (Vijay Kumar Shukla) उर्फ मुन्ना शुक्ला (Munna Shukla) और मंटू तिवारी को दोषी करार देते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई है। वहीं इस मामले में पूर्व सांसद सूरजभान सिंह (Surajbhan Singh), राजन तिवारी (Rajan Tiwari) समेत 6 आरोपियों को बरी कर दिया गया है।

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इससे पहले पटना हाईकोर्ट ने 2014 में सभी 8 आरोपियों को बरी कर दिया था। पूर्व मंत्री की पत्नी और भाजपा नेता रमा देवी और सीबीआई ने भी पटना हाईकोर्ट के इस फैसले को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की थी। सुप्रीम कोर्ट की तीन जजों की बेंच ने 21 और 22 अगस्त को सुनवाई पूरी करते हुए आदेश को सुरक्षित रख लिया था। मामले में सुप्रीम कोर्ट ने आज फैसला सुनाया है।

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बता दें कि बृज बिहारी प्रसाद बिहार के दिग्गज नेता रहे हैं. साल 1988 में उनकी गोली मारकर दिनदहाड़े हत्या कर दी गई थी। उस समय वे बिहार सरकार में विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री थे। बृज बिहारी प्रसाद इंजीनियरिंग एडमिशन घोटाले में आरोपी थे। उन्हें पटना के इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस अस्पताल में शाम की सैर के दौरान गोली मार दी गई थी। बृज बिहारी प्रसाद की पत्नी रमा देवी बीजेपी से सांसद रही हैं। उन्होंने और सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी और हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती दी थी। । निचली अदालत ने साल 2009 में 8 आरोपियों को उम्रकैद की सजा सुनाई थी।

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राबड़ी सरकार में पटना के IGIMS में हुई थी हत्या

1998 में बृज बिहारी प्रसाद की हत्या पटना के IGIMS में कर दी गई थी। तब वो शाम के वक्त हॉस्पिटल कैंपस में वॉक कर रहे थे। उसी दरम्यान वहां पहुंचे अपराधियों ने गोली मारकर उनकी हत्या कर दी थी। उस वक्त बिहार में राबड़ी देवी की सरकार थी।

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इस बड़े हत्याकांड में सूरजभान सिंह उर्फ सूरज, सिंह, विजय कुमार शुक्ला उर्फ मुन्ना शुक्ला, राजन तिवारी, मुकेश सिंह, ललन सिंह, मंटू तिवारी, कैप्टन सुनील सिंह, राम निरंजन चौधरी और शशि कुमार राय को आरोपी बनाया गया था। पति की हत्या के बाद रमा देवी ने भाजपा का दामन थाम लिया था। वो शिवहर लोकसभा से सांसद रह चुकी हैं। 2024 के लोकसभा चुनाव से ठीक पहले भाजपा ने रमा देवी का टिकट काट दिया था।

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