सद्गुरु जग्गी वासुदेव के ईशा फाउंडेशन को सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी राहत दी है. कोर्ट ने दो महिलाओं को कथित तौर पर बंधक बनाने के मामले में ईशा फाउंडेशन के खिलाफ हाई कोर्ट में चल रहे मुकदमे को रोक दिया. महिलाओं ने अपने बयान में कहा कि वे स्वेच्छा से तमिलनाडु के कोयंबटूर में एक आश्रम में रह रहे हैं.

Supreme Court On OTT: ओटीटी प्लेटफॉर्म की निगरानी के लिए नहीं होगा बोर्ड का गठन, सुप्रीम कोर्ट बोला- सरकार देखेगी

हालाँकि, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पिता की बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका गलत है क्योंकि दोनों लड़कियां बालिग हैं और अपनी मर्जी से आश्रम में रह रही हैं, इसलिए फैसला सिर्फ इसी केस पर लागू होगा.

ईशा फाउंडेशन के संस्थापक सदगुरु जग्गी वासुदेव ने दो लड़कियों को जबरन बंधक बनाने का आरोप लगाया था, जिसके परिजनों ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की थी. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हमारा आदेश पुलिस जांच में बाधा नहीं बनेगा.

कांग्रेस सांसद का दावा – संविधान खत्म हो जाएगा , भारत में कुछ साल में रूस-चीन के जैसी सरकार होगी

CJI जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि हाईकोर्ट ने 8 साल पहले लड़कियों की मां ने बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका दायर की थी, जिसे अब पिता ने दायर की है. हाईकोर्ट ने दोनों को पेश होने के लिए बुलाया है और पुलिस को जांच करने को कहा है. हमने दोनों महिलाओं से बातचीत करके उनके बयान दर्ज किए हैं, जो कहते हैं कि वे अपनी इच्छा से वहां रह रहे हैं. अब हमें ये याचिकाएं यहीं समाप्त करनी होगी.

झारखंड चुनाव पर बड़ी खबरः NDA में हुआ सीटों का बंटवारा, आजसू 10, जेडीयू 2 और LJP को 1 सीट, BJP इतने सीटों पर लड़ेगी चुनाव

CJI ने ईशा फाउंडेशन के वकील मुकुल रोहतगी को बताया कि महिलाओं और नाबालिग बच्चों वाले आश्रमों में आंतरिक शिकायत कमेटी (ICC) होनी चाहिए. हमारा उद्देश्य किसी संस्था को बदनाम करना नहीं है, लेकिन कुछ आवश्यक आवश्यकताओं को पूरा किया जाना चाहिए. आपको संस्था पर दबाव डालना होगा कि वह इन बुनियादी जरूरतों को पूरा करे.

छतीसगढ़ की खबरें पढ़ने के लिए करें क्लिक 
मध्यप्रदेश की खबरें पढ़ने यहां क्लिक करें
उत्तर प्रदेश की खबरें पढ़ने यहां क्लिक करें
दिल्ली की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें
पंजाब की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें

English में खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें
खेल की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें
मनोरंजन की खबरें पढ़ने के लिए करें क्लिक