Gyanvapi Case: ज्ञानवापी विवाद मामले में हिंदू पक्ष को बड़ा झटका लगा है. वाराणसी कोर्ट ने ज्ञानवापी में बचे हुए परिसर की एएसआई सर्वे (ASI Survey) की मांग के लिए दायर हिंदू पक्ष की याचिक निरस्त कर दी है. फास्ट ट्रैक कोर्ट ने प्रार्थना पत्र को खारिज किया है. हिंदू पक्ष ने दावा किया कि मस्जिद के गुंबद के नीचे शिवलिंग है, जबकि मुस्लिम पक्ष ने खुदाई का विरोध किया. मामला 1991 से अदालत में चल रहा है.
मामले की सुनवाई शुक्रवार को फास्ट ट्रैक कोर्ट में चल रही थी. जिसको लेकर वाराणसी जिला अदालत ने फैसला सुनाते हुए हिंदू पक्ष के प्रार्थना पत्र को खारिज कर दिया. वहीं इस फैसले के खिलाफ हिंदू पक्ष अब हाईकोर्ट जाने की तैयारी में है.
बता दें, हिंदू पक्ष ने ज्ञानवापी परिसर के बाकी हिस्सों की ASI सर्वे के साथ सेंट्रल डोम के नीचे खुदाई करने की याचिका दायर की थी. जिसका मुस्लिम पक्ष ने विरोध किया था. मुस्लिम पक्ष ने यह दलील दी थी कि पहले सर्वेक्षण का काम हो चुका है. ऐसे में फिर से सर्वे कराने का कोई औचित्य नहीं रह जाता है.
मुस्लिम पक्ष ने विरोध करते हुए दावा किया कि खुदाई से मस्जिद को नुकसान हो सकता है, इसके लिए मुस्लिम पक्ष ने 19 अक्टूबर को सर्वे कराए जाने के मामले में अपना पक्ष कोर्ट में रखा था. मुस्लिम पक्ष ने इलाहाबाद हाईकोर्ट का हवाला देते हुए वाराणसी जिला कोर्ट से मामले की जल्द सुनवाई करने का निवेदन किया था.
वहीं वाराणसी ज्ञानवापी मामले पर हिंदू पक्ष के वकील विजय शंकर रस्तोगी ने कहा, “न्यायालय ने एएसआई द्वारा पूरे ज्ञानवापी क्षेत्र की सुरक्षा के अतिरिक्त सर्वेक्षण के हमारे आवेदन को खारिज कर दिया है… हम इस फैसले के खिलाफ उच्च न्यायालय जाएंगे….”
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