तनवीर खान, मैहर। मध्य प्रदेश के मैहर जिले में एक आरोपी को इस शर्त पर जमानत दी है कि वह सप्ताह में दो दिन थाने में हाजिर होकर पांच बार जय हिंद का उच्चारण करेगा। दरअसल, मैहर में बीते दिनों देवी प्रतिमा विसर्जन के दौरान आरक्षक पर हमला हुआ था। शांति भंग करने वाले चार आरोपियों में से अदालत ने एक आरोपी को सशर्त जमानत दी है। अदालत के आदेश को मानते हुए बेल मिलने का बाद ही वह मैहर कोतवाली थाने पहुंचा। जहां उसने पांच बार जय हिंद के नारे लगाए।
द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश मैहर नीरज शर्मा की अदालत ने जमानत आदेश में लिखा है कि अभियुक्त सुरेंद्र उर्फ हीरा चौरसिया कि कोई पूर्व दोषसिद्धी होना, प्रतिवेदित नहीं किया गया है। उपरोक्त आधारों पर प्रकरण के गुणदोषों पर कोई टिप्पणी किए बिना अभियुक्त सुरेंद्र को कुछ सुधारात्मक शर्तों के साथ जमानत का लाभ दिया जाना उचित प्रतीत होता है। अभियुक्त सुरेंद्र की ओर से अंतर्गत धारा 483 बीएनएसएस प्रस्तुत जमानत आवेदन पत्र स्वीकार करते हुए आदेशित किया जाता है।
आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में यह कोई पहला मामला नहीं है। इससे पहले भी इस तरह का जमानत मिल चुकी है। राजधानी भोपाल के एक ढाबे के बाहर फैजान नाम के मुस्लिम युवक ने पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए। जिसके बाद उसे गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया था। वहीं जबलपुर हाईकोर्ट ने आरोपी को इस शर्त पर जमानत दी है कि वह हर महीने के पहले और चौथे मंगलवार को तिरंगे को सलामी देगा। कोर्ट ने कहा कि फैजान को भोपाल के मिसरोद थाने में महीने में दो बार राष्ट्रीय ध्वज को सलामी देनी होगी। जिस वक्त वह सलामी देगा उस वक्त 21 बार भारत माता की जय का नारा भी लगाएगा।
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