वायु प्रदूषण की स्थिति को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि दिल्ली-एनसीआर में दो दिसंबर तक ग्रैप-4 की पाबंदियां लागू रहेंगी। सर्वोच्च अदालत ने कहा है कि बस स्कूलों को प्रतिबंध से छूट रहेगी। इसका मतलब है कि दिल्ली-एनसीआर में स्कूल हाइब्रिड मोड में चलते रहेंगे जैसा कि कमिशन फॉर एयर क्वॉलिटी मैनेजमेंट (सीएक्यूएम) ने सिफारिश की थी।
प्रदूषण को लेकर दो दिसंबर को फिर सुनवाई होगी और उसमें फैसला लिया जाएगा कि प्रतिबंधों को आगे बढ़ाया जाए या फिर नहीं। यही नहीं, बैंच ने पंजाब सरकार को भी फटकार लगाई और कहा कि एक मीडिया रिपोर्ट कहती है कि राज्य के अधिकारी किसानों को कह रहे हैं कि वे शाम को चार बजे के बाद पराली जलाएं। ऐसा करने से वे सेटेलाइट की नजर में नहीं आएंगे।
बैंच ने कहा कि ऐसा करना गलत है और अदालत के आदेश की अवमानना है। अदालत ने कहा कि हमें प्रदूषण से निपटने के लिए कोई स्थायी समाधान ही निकालना होगा। बैंच ने कहा कि पंजाब सरकार अपने अधिकारियों को आदेश दे कि वे किसानों को ऐसी सलाह न दें कि चार बजे के बाद पराली जलाई जा सकती है। ऐसा करना आदेश का उल्लंघन है।

अधिकारियों से अपेक्षा की जाती है कि वे आदेश का पालन करें। इसकी बजाय यदि वे पराली जलाने के लिए किसानों को दिमाग दे रहे हैं, तो यह गलत बात है। उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए।
- Bilaspur News Update : ऐप डाउनलोड किया तो उड़ गए 4.11 लाख रुपए… स्पा सेंटर की संचालिका मैनेजर पर मामला दर्ज… ब्लैकमेलिंग से त्रस्त दो बच्चों की मां ने की खुदकुशी, प्रेमी गिरफ्तार
- कटिहार में शादीशुदा प्रेमिका से मिलने गए युवक की संदिग्ध हालत में मौत, फंदे पर लटका मिला शव, परिजनों ने लगाया हत्या का आरोप
- छिंदवाड़ा में अतिक्रमण हटाने गई राजस्व-पुलिस टीम पर हमला: ग्रामीणों ने किया पथराव, 12 पर केस दर्ज
- CG Accident News : 3 ट्रेलरों में जोरदार भिड़ंत, जिंदा जला ड्राइवर… इधर तेज रफ्तार पिकअप की टक्कर में बाइक सवार की मौत
- जनकपुरी हादसे के बाद एक्शन मोड में सरकार, खुदाई कार्यों को लेकर CM रेखा गुप्ता ने दिए सख्त निर्देश


