दिल्ली हाई कोर्ट ने सोमवार को पूर्व IAS पूजा खेडकर को UPSC में कथित धोखाधड़ी और OBC, विकलांगता कोटा का गलत लाभ उठाने के लिए दर्ज आपराधिक मामले में अग्रिम जमानत देने से इनकार कर दिया. उनकी अंतरिम सुरक्षा भी रद्द कर दी गई. UPSC ने पहले ही उनके खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज किया था और झूठा हलफनामा देने और न्यायिक प्रक्रिया में हेरफेर के आरोप लगाए थे.
पूजा पर UPSC में धोखाधड़ी करने और OBC और दिव्यांगता कोटा का फर्जी लाभ लेने का आरोप लगाया गया है. इसी आरोप में उन्हें गिरफ्तार किया गया था. उनकी उम्मीदवारी UPSC द्वारा कैंसिल की गई थी. नौकरी से निकाला गया और उनके खिलाफ FIR दर्ज कराया गया.
दिल्ली हाई कोर्ट के जस्टिस चंद्र धारी सिंह ने फैसला सुनाते हुए कहा, “अग्रिम जमानत याचिका खारिज की जाती है.साथ ही गिरफ्तारी से अंतरिम संरक्षण हटा दिया गया है.” जज ने कहा कि यह संवैधानिक संस्था के साथ-साथ समाज के साथ की गई धोखाधड़ी का एक नायाब मामला है, इसलिए साजिश का पता लगाने के लिए जांच की जरूरत है.
पूजा खेडकर पर 2022 के यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा में आरक्षण का लाभ लेने के लिए अपने आवेदन में गलत जानकारी देने का आरोप लगाया गया है. दिल्ली पुलिस के वकील और शिकायतकर्ता संघ लोक सेवा आयोग (यूपीएससी) के वकील ने खेडकर की गिरफ्तारी पूर्व जमानत की याचिका का विरोध किया, जो यूपीएससी की तरफ से वरिष्ठ अधिवक्ता नरेश कौशिक और वकील वर्धमान कौशिक कोर्ट में पेश हुए.
जुलाई में UPSC ने खेडकर के खिलाफ कई कार्रवाईयां शुरू कीं, जिसमें फर्जी पहचान दिखाकर सिविल सेवा परीक्षा में प्रयास करने के लिए आपराधिक मामला दर्ज करना भी शामिल था. दिल्ली पुलिस ने विकलांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम और भारतीय दंड संहिता के प्रावधानों के तहत प्राथमिकी दर्ज की.
कौन हैं बर्खास्त ट्रेनी IAS पूजा खेडकर?
पूजा खेडकर 2022 बैच की पूर्व आईएएस अफसर हैं और 2022 की सिविल सर्विस परीक्षा में ऑल इंडिया रैंक 841 हासिल किया. यूपीएससी परीक्षा पास करने के बाद पूजा खेडकर ट्रेनिंग के दौरान पुणे की असिस्टेंट कलेक्टर बनी। वह कार्यभार संभालते ही चर्चा में आ गई जब उन्होंने अलग से चेंबर, लग्जरी कार और घर की डिमांड कर दी. इसके अलावा, उनकी निजी कार पर लाल-नीली बत्ती और महाराष्ट्र सरकार का स्टीकर लगाकर घूमने पर विवाद और बढ़ गया, जिसके बाद उन्हें मुख्य सचिव से शिकायत की गई और उनका ट्रांसफर वाशिम कर दिया गया.
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