देहरादून. राज्य निर्वाचन आयुक्त सुशील कुमार ने नागर स्थानीय निकाय सामान्य निर्वाचन-2024 के लिए आदर्श आचार संहिता प्रभावी होने के दौरान तबादले और नियुक्ति प्रक्रिया जारी रखने पर पुलिस और वन विभाग से स्पष्टीकरण मांगा है.
राज्य निर्वाचन आयुक्त ने पुलिस विभाग को 46 पुलिस उपाधीक्षकों के तबादले और वन विभाग को 159 वन आरक्षी प्रतीक्षा सूची के अभ्यर्थियों के नियुक्ति आदेश जारी होने संबंधी समाचार पत्रों में छपी खबरों का स्वतः संज्ञान लेते हुए जवाब मांगा है. इस संबंध में निर्वाचन आयोग ने तत्काल स्पष्टीकरण मांगा है.
निर्वाचन आयोग से जारी नोटिस में कहा गया है कि ‘नागर स्थानीय निकायों के सामान्य निर्वाचन हेतु आदर्श आचरण संहिता प्रभावी है तथा प्रभावी आदर्श आचरण संहिता के दौरान ‘निर्वाचन से संबंधित अधिकारियों / कर्मचारियों के स्थानान्तरण / नियुक्ति/पदोन्नति पर पूर्ण प्रतिबन्ध रहेगा तथा अपरिहार्य परिस्थिति में उक्त स्थानान्तरण/नियुक्ति/पदोन्नति राज्य निर्वाचन आयोग की पूर्वानुमति के बाद ही की जा सकेगी.’
नोटिस में आगे लिखा है कि राज्य में नागर स्थानीय निकायों के सामान्य निर्वाचन हेतु आदर्श आचरण संहिता प्रभावी होने के कारण स्पष्ट करें कि किन परिस्थितियों में बिना आयोग की अनुमति के नियुक्ति और पदोन्नति आदेश जारी किये गये हैं. इस सम्बन्ध में आयोग को अग्रिम निर्णय हेतु आख्या तत्काल प्रेषित करने का कष्ट करें.
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