हेमंत शर्मा, इंदौर। मध्य प्रदेश के इंदौर में चाइनीज मांझे से छात्र की मौत के मामले में लापरवाही बरतने पर डीसीपी ने टीआई पर पांच हजार रुपए का जुर्माना लगाया है। संभवत: यह पहला मामला है जब संबंधित थाने के कर्मचारियों पर अर्थदंड की कार्रवाई की गई है। बता दें, कि मकर संक्रांति मंगलवार को शहर के फूटी कोठी चौराहे पर मांझे की डोर से एक छात्र की मौत हो गई। इस मामले में बुधवार को पोस्टमार्टम के बाद परिजन ने चाइनीज मांझे का जिक्र बयान में नहीं करने को लेकर शव को थाने के बाहर रखकर प्रदर्शन किया था।

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खाकी का मान नहीं रखने वाले द्वारकापुरी थाना प्रभारी आशीष सप्रे खिलाफ सीपी संतोष सिंह की पुलिस ने सख्ती दिखाई। उनकी कार्यप्रणाली व कार्यक्षमता में खामी मानते हुए डीसीपी ऋषिकेश मीना ने उन पर पांच हजार रुपए का अर्थदंड लगाया है। टीआई साहब ने मांझे से हुई 20 साल के छात्र हिमांशु सोलंकी की मौत को लेकर कार्रवाई में लापरवाही की थी। पहले भी टीआई की गलत कार्यप्रणाली सामने आ चुकी है। वहीं थाने के एचसीएम प्रताप पटेल और सउनि कमलेश डाबर पर लापरवाही के लिए एक-एक हजार रुपए का अर्थदंड लगाया गया है।  

आदेश में लिखी यह बात 

टीआई सप्रे को लेकर डीसीपी डॉ. मीना की रिपोर्ट में लिखा है कि गंभीर प्रकृति की घटना संज्ञान में आने पर भी अधीनस्थों द्वारा टीआई को इसकी जानकारी नहीं देना, बताता है कि टीआई सप्रे का अधीनस्थों पर प्रभावी नियंत्रण नहीं है। उनके बीच परस्पर संवाद की कमी है। जो ना केवल पुलिस की छवि को धूमिल करती है बल्कि टीआई की कार्यप्रणाली व कार्यक्षमता पर प्रश्नचिन्ह लगाती है। उनके द्वारा पदीय कर्तव्य में लापरवाही बरती गई है।

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