कुमार इंदर, जबलपुर। प्रदेश में डीजे का तेज साउंड, लाउडस्पीकर लोगों के लिए जानलेवा साबित हो रहा है। कई जगहों पर डीजे का साउंड तय लिमिट को पार कर रहा है। इस मामले में मध्यप्रदेश जबलपुर हाईकोर्ट (Jabalpur High Court) ने चिंता जताई है। एक जनहित याचिका पर हाईकोर्ट (High Court) ने राज्य सरकार, गृह सचिव, डीजीपी, जबलपुर एसपी कलेक्टर को नोटिस भेजा है।
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जबलपुर निवासी अधिकता अमिताभ गुप्ता ने इसे लेकर हाईकोर्ट में याचिका दायर की है। अधिवक्ता ने बंद कोर्ट में 70 डेसीबल का साउंड बजाकर प्रैक्टिकल किया। शादी समारोह, आयोजन में बजने वाले डीजे पर लगाम लगाने की मांग की गई है। याचिका में कहा गया कि तेज डीजे से स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव पड़ रहा है। रहवासी क्षेत्र में 55 डेसिमल जबकि रात में 45 डेसीबल का नियम है, लेकिन 70 डेसीबल से ज्यादा आवाज के डीजे बज रहे हैं।
क्या कहता है नियम
3पर्यावरण संरक्षण के अंतर्गत यदि नियमों की बात की जाए तो आवासीय क्षेत्र में 55 डेसीबल तक के डीजे दिन में बजा सकते हैं वही रात की बात की जाए तो 45 डेसीबल से नीचे की आवाज वाले डीजे बजाने की अनुमति है लेकिन नियम के उलट देखने में आ रहा है कि 70 डेसीबल या उससे ज्यादा के आवाज वाले डीजे बजाए जा रहे हैं जिससे मैं केवल पर्यावरण पर गलत प्रभाव पड़ रहा है बल्कि लोगों के स्वास्थ्य पर भी विपरीत असर देखने को मिल रहा है।
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