दमोह, आकिब खान। मध्य प्रदेश के दमोह से निर्मम हत्या करने के मामले में सोमवार को अपर सत्र न्यायाधीश सुनील कुमार कौशिक ने महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। पिता की हत्या करने वाले कलयुगी बेटे को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है।
लोक अभियोजक दिलीप सिंह ठाकुर ने जानकारी देते हुए बताया कि, साल 2022 में मडियादो थाना क्षेत्र में दर्ज अपराध क्रमांक 184/22 धारा 302 भा.द.वि. का मामला दर्ज किया था। जिसमें पुलिस को माखन अहिरवार ने जानकारी देते हुए बताया कि, मेरे दादा लुक्का अहिरवार खाट पर पड़े हुए हैं जिनकी गर्दन पर कुल्हाड़ी के निशान हैं। पुलिस ने पंचनामा कार्रवाई कर मामले की विवेचना शुरू की। जिसमें पता चला कि मृतक का छोटा बेटा पप्पू अहिरवार घटना के बाद से घर पर नहीं है।
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जिसके बाद पुलिस ने पतासाजी कर पप्पू को गिरफ्तार किया और पूछताछ में उसने बताया कि बार बार कहने के बाद भी मेरे पिता मेरी शादी नहीं करा रहे थे। रात में शराब के नशे में कुल्हाड़ी मार दी। जिससे उनकी मौत हो गई। पुलिस ने आरोपी को न्यायालय में पेश किया करीब 3 बर्ष चलें मामले में गवाहों और साक्ष्य के आधार पर न्यायालय ने आजीवन कारावास एवं दो हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है।
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