Rajasthan News: ग्रेटर नगर निगम के वार्ड संख्या 127 की बीजेपी पार्षद जयश्री गर्ग ने अवैध निर्माण से जुड़े विवादित वीडियो को लेकर मोहन सेतिया और अन्य के खिलाफ 5 करोड़ रुपए के मानहानि का दावा दायर किया है। अदालत ने प्रारंभिक सुनवाई के बाद प्रतिवादियों को वीडियो के प्रसारण पर रोक लगाने के आदेश दिए हैं।

वीडियो में झूठे दावे, ब्लैकमेलिंग का आरोप
पार्षद जयश्री गर्ग के अधिवक्ता पंकज खन्ना के अनुसार, 16 जुलाई 2024 की रात मोहन सेतिया ने उनके मोबाइल पर एक यूट्यूब वीडियो भेजा, जिसमें अवैध निर्माण को लेकर गलत और भ्रामक जानकारी दी गई थी। इसमें कई ऐसे मकान दिखाए गए जो उनके वार्ड में थे ही नहीं। अधिवक्ता ने दावा किया कि मोहन सेतिया ने पहले भी पार्षद से धनराशि की मांग की थी।
ब्लैकमेलिंग और धमकी के आरोप
17 जुलाई को मोहन सेतिया एक महिला के साथ पार्षद के घर पहुंचा और कथित रूप से ब्लैकमेलिंग व डराने-धमकाने की कोशिश की। अधिवक्ता का कहना है कि मोहन सेतिया ने पार्षद से 5 लाख रुपए की मांग करते हुए कहा कि यदि रकम नहीं दी गई तो वह वीडियो को वायरल कर उनकी छवि धूमिल कर देगा। वीडियो में पार्षद के फेसबुक अकाउंट से नाम और फोटो लेकर बदनाम करने का प्रयास किया गया।
मानसिक प्रताड़ना और मानहानि का मामला
पार्षद ने आरोप लगाया कि इस घटना से उन्हें मानसिक प्रताड़ना झेलनी पड़ी और उनकी सामाजिक प्रतिष्ठा को नुकसान हुआ। इसलिए अदालत से 5 करोड़ रुपए के मुआवजे की मांग की गई है। एडीजे क्रम-8 महानगर प्रथम ने प्रारंभिक सुनवाई के बाद प्रतिवादियों को वीडियो प्रसारण से रोकने के निर्देश दिए हैं और मामले में आगे की सुनवाई जारी रहेगी।
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