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उदयपुर. राजस्थान के उदयपुर में कोर्ट ने 14 साल की नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी को कड़ी सजा सुनाई है. मामले में पोक्सो न्यायालय क्रम-2 के पीठासीन अधिकारी संजयकुमार भटनागर ने आरोपी को 20 साल जेल की सजा सुनाई है.
बता दें, इस मामले में पीड़िता और अन्य गवाहों ने कोर्ट में गवाही देने से इंकार कर दिया था. लेकिन डीएनए मैच होने और पीड़िता के नाबालिग होने की पुष्टि होने पर अदालत ने आरोपी को यह कठोर सजा सुनाई है.
जानकारी के मुताबिक, 5 मार्च 2024 को दुष्कर्म पीड़िता ने घटना के बाद सवीना थाने पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई थी कि वह अपने माता-पिता के साथ रहती है. लेकिन माता-पिता किसी काम से बाहर जाने के बाद दोपहर 1 बजे उसका रिश्तेदार आरोपी, पहुंणा निवासी, उसके घर आया और अकेली पाकर उसके साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया है.
पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने तत्काल प्रकरण दर्ज कर मामले की जांच शुरू की और आरोपी को गिरफ्तार कर उसके खिलाफ न्यायालय में आरोप पत्र पेश किया. लेकिन सुनवाई के दौरान खुद पीड़िता सहित अन्य गवाह पक्षद्रोही हो गए, यानी गवाही देने ही नहीं आए.
हालांकि आरोपी व पीड़िता की मेडिकल जांच में डीएनए मैच हो गए. इसके साथ ही पीड़िता की उम्र 14 साल साबित करने में विशिष्ट लोक अभियोजक महेंद्र ओझा भी सफल रहे.
कोर्ट ने मामले में दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद आरोपी को BNS की धारा 376 (3) में 20 साल के कठोर कारावास और 20 हजार रुपए जुर्माना और पोक्सो की धारा 3/4 के तहच 20 वर्ष का कठोर कारावास और 1 लाख रुपए के जुर्माना की सजा सुनाई है.
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